/sootr/media/media_files/2025/06/07/AN2RHlQB4dYPYxNLnSfM.jpg)
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के पशु चिकित्सा सेवा विभाग में उप संचालक के पद पर कार्यरत डॉक्टर तनवीर अहमद का स्थानांतरण लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राज्य शासन ने उन्हें जिला बलरामपुर-रामानुजगंज से जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर स्थानांतरित किया था, जिसे लेकर डॉक्टर तनवीर अहमद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विरोध जताया। मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में हुई, जहां कोर्ट ने तबादला आदेश पर रोक लगा दी है और मामले की जांच के लिए वरिष्ठ सचिवों की समिति गठित करने का आदेश दिया है।
ये खबर भी पढ़ें... हाईकोर्ट के जज निकले कोरोना पॉजिटिव, अफसरों के दावों की खुली पोल
तबादले के खिलाफ याचिका
डॉक्टर तनवीर अहमद ने राज्य शासन के तबादले के फैसले को चुनौती दी है। उनकी ओर से अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेंद्र मेहेर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया है कि डॉक्टर तनवीर की उम्र 63 वर्ष है, वे दिल के मरीज भी हैं और चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 65 वर्ष निर्धारित है। इसके बावजूद उनका तबादला किया जाना शासन के नियमों के खिलाफ है।
ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का महासमुंद शिक्षिका के युक्तियुक्तकरण पर 10 दिन की रोक
नियमों का उल्लंघन
अधिवक्ता सिद्दीकी ने कोर्ट को बताया कि राज्य शासन ने 3 जून 2015 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें 55 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मचारियों को यथासंभव दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापना से मुक्त रखने का निर्देश दिया गया है। इसके बावजूद डॉक्टर तनवीर अहमद को अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्यरत रहने के बावजूद अन्य क्षेत्र में तबादला कर दिया गया, जो स्पष्ट नियमों का उल्लंघन है।
सेवा अवधि और परिवार की परिस्थिति
याचिका में बताया गया कि डॉक्टर तनवीर अहमद ने अपनी पूरी सेवा अवधि अनुसूचित क्षेत्र में बिताई है, जिसमें 63 वर्ष तक की सेवा शामिल है। वहीं, वर्तमान पदस्थापना पर वे केवल 2 वर्ष से कार्यरत हैं। इसके अलावा उनकी पत्नी एक शिक्षिका हैं, जो जिला सरगुजा में पदस्थ हैं। ऐसे में स्थानांतरण से उनका पारिवारिक जीवन भी प्रभावित होगा।
हाईकोर्ट का आदेश और अगला कदम
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि वे वरिष्ठ सचिवों की एक समिति गठित कर मामले की पूरी जांच करें और उचित निर्णय लें। तब तक डॉक्टर तनवीर अहमद के तबादले पर रोक लगाई गई है। कोर्ट ने राज्य शासन को पांच दिनों के अंदर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और 15 दिनों के भीतर याचिका का निराकरण करने का आदेश दिया है।
यह मामला सरकारी नियमों, कर्मचारियों के हित और परिवार की स्थिरता से जुड़ा होने के कारण काफी संवेदनशील है। कोर्ट की इस रोक के बाद अब सरकार को उचित कार्रवाई कर मामलों का निष्पादन करना होगा।
FAQ
Doctor Tanveer Ahmed | High Court order | ban on transfers | स्थानांतरण पर रोक | transfer order | बिलासपुर हाई कोर्ट का आदेश | डॉक्टर का तबादला
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें 📢🔃 🤝💬👩👦👨👩👧👧