इंदौर में MC Donald, AMUL पर एडीएम कोर्ट ने लगाया ढाई लाख रुपए जुर्माना

Vishwanath Singh | Aug 13, 2025, 22:07 IST
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एडीएम गौरव बैनल के मुताबिक मल्हार मेगा मॉल में मैकडॉनल्ड्स के नाम से कंपनी हार्ड कासल का रेस्टोरेंट है। यहां पर स्लाइस जैलिपीनो पिकल अवमानक मिला था। जिस पर डेढ़ लाख रुपए जुर्माना लगाया है।

इंदौर में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत शहर में अलग–अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई थी। उसके बाद आई जांच रिपोर्ट में अवमानक सामग्री मिलने पर प्रतिष्ठानों पर एडीएम कोर्ट द्वारा जुर्माना लगाया गया है। इसमें मैकडॉनल्ड्स और अमूल प्रतिष्ठान भी शामिल हैं। जहां पर कि अवमानक दही, मलाई पनीर और जेलिपीनो पिकल शामिल है। इन दोनों ही प्रतिष्ठानों पर जहां एडीएम गौरव बैनल की कोर्ट ने ढाई लाख रुपए पैनल्टी लगाई तो शहर के कुल 15 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर 21 लाख रुपए की पैनल्टी लगाई है।

मैकडॉनल्ड्स और अमूल पर लगाया जुर्माना

एडीएम गौरव बैनल के मुताबिक मल्हार मेगा मॉल में मैकडॉनल्ड्स के नाम से कंपनी हार्ड कासल का रेस्टोरेंट है। यहां पर स्लाइस जैलिपीनो पिकल अवमानक मिला था। जिस पर डेढ़ लाख रुपए जुर्माना लगाया है। धनवंतरी नगर में स्थित प्रियवद एस अग्निहोत्री एजेंसी के पास अमूल कंपनी का कामकाज है। उसके पास से अमूल मस्ती दही और अमूल मलाई पनीर अवमानक मिला है। इस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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सी 21 मॉल में भी लाउंज रेस्टोरेंट पर हुई कार्रवाई

खाद्य विभाग के अमले ने शहर में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत सैंपलिंग की कार्रवाई की थी। इसमें सी21 मॉल की चौथी मंजिल पर स्थित लाउंज रेस्टोरेंट पर भी सैंपलिंग की थी। यहां से टीम ने पनीर का सैंपल लिया था जो कि जांच में अवमानक निकला। इस पर कोर्ट ने 1 लाख रुपए की पैनल्टी लगाई है।

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इन पर भी हुई कार्रवाई

एडीएम कोर्ट द्वारा कुल 15 प्रतिष्ठानों पर पैनल्टी लगाई है। इसमें मै. डागोर ग्रह उद्योग, सौरभ सितलानी और हिमांशु सितलानी, मै. श्रीमन फूड्स, मै. जेएस राव फर्म्स, फर्म श्रीपाल रतनलाल, मै. अल्पाइन फूड इंडस्ट्रीज, श्री केदारनाथ ट्रेडर्स आदि शामिल हैं। इन प्रतिष्ठानों पर दूध, दही, पनीर सहित अन्य खाद्य सामग्री अवमानक मिली थी। साथ ही कुछ जगहाें पर बिना फूड लायसेंस के काम किया जाना भी पाया गया।

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