इंदौर के होटल बार, रेस्तरां बार, और क्लब बारों में cctv लगाकर रात 12 से 4 बजे के लाइव फीड देना हुआ अनिवार्य

Sanjay Gupta | Jul 06, 2024, 17:20 IST
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मध्यप्रदेश में इंदौर कलेक्टर ने देर रात तक आबकारी नियमों को धता बताते हुए परोसी जा रही शराब, इसके कारण हो रही लॉ एंड आर्डर की स्थिति का हवाला दिया। इसके बाद इंदौर कलेक्टर ने देर रात शराब परोसने पर पाबंदी को लेकर आदेश जारी कर दिए...

बार, पब चलाने वालों की इंदौर से लेकर भोपाल और ग्वालियर की जोड़तोड़ धरी रह गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने आखिरकार इंदौर के इंदौर के होटल बार, रेस्तरां बार और क्लब बार में सीसीटीवी लगाने का आदेश जारी कर दिया। इसके लिए पहले कलेक्टर ने 15 दिन का समय दिया था, लेकिन इसमें आनकानी होने और राजनीति शुरू होने के बाद कलेक्टर ने बिना दबाव में आए इसका आदेश जारी कर दिया।

प्राइवेसी और आबकारी नियमों को बोलकर बच रहे थे

कलेक्टर के पूर्व में दिए गए आदेश के बाद इसमें जमकर अंदरूनी तौर पर इसका विरोध करते हुए रोकने के प्रयास शुरू हो गए थे। कुह पहुंच वाले रेस्त्रां व होटल वाले आबकारी अधिकारियों के पास गए तो कुछ भोपाल में अधिकारियों के पास पहुंच गए। इसमें आबकारी नियमों का हवाला देकर कहा कि इसें प्रावधान नहीं है, वहीं कुछ ने ग्राहकों की प्राइवेसी का हवाला देकर इसे रुकवाने का जोर लगाया, लेकिन बात नहीं बनी और कलेक्टर ने शनिवार को इसके आदेश जारी कर दिए।

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12 से 4 बजे तक का ही लाइव फीड ले रहे हैं

इस मामले में कलेक्टर ने इंदौर में देर रात तक आबकारी नियमों को धता बताते हुए परोसी जा रही शराब, इसके कारण हो रही लॉ एंड आर्डर की स्थिति का हवाला दिया और साथ ही भोपाल स्तर पर साफ किया कि केवल रात 12 (जब आबकारी नियम से शराब परोसना बंद करने के आदेश है) से अलसुबह 4 बजे तक के ही लाइव फीड लिए जा रहे हैं। क्योंकि यही शिकायतें आ रही है कि यह शराब रात दो-दो बजे तक परोसी जा रही है। इस व्यवस्था से आबकारी नियमों का ही पालन होगा और लॉ एंड आर्डर में सहायता मिलेगी। इसके बाद यह आदेश जारी हो गए। आदेश का उल्लंघन करने वाले बार संचालकों के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

यह है शराब परोसने का समय

मध्यप्रदेश राजपत्र में दिए गए प्रावधानानुसार रेस्टोरेन्ट, पर्यटन, होटल, रिसोर्ट तथा क्लब बार लायसेंस के अन्तर्गत परिसर में विदेशी मदिरा की बिक्री का समय प्रातः 10 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक एवं उपभोग का समय रात्रि 12 बजे तक नियत है। जारी आदेशानुसार इंदौर जिले में संचालित समस्त रेस्तरां बार (एफ.एल.-2), होटल बार (एफ.एल.-3) एवं सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.-4) के अनुज्ञप्तिधारियों को जारी अनुज्ञप्ति में उल्लेखित समस्त शर्तों, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के सुसंगत प्रावधानों, सामान्य अनुज्ञप्ति की शर्तों तथा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।

यहां लगाना होंगे कैमरे

बार परिसर के प्रवेश द्वार, मदिरा संग्रहण काउन्टर, डायनिंग परिसर, निकासी द्वार व पार्किंग में क्लोज सर्किट टेलीव्हिजन (सीसीटीवी) कैमरे अनिवार्यतः लगवाएंगे तथा उक्त स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे के निगरानी संकेत प्रदर्शित करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि बार में आने वाले लोगों को यह पता रहेगा कि उन पर निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे उन क्षेत्रों में नहीं लगाए जायेंगे जिसमें व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन हो एवं सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत एकांतता का उल्लंघन होता हो।

यह है लगाने का उद्देशय

सीसीटीवी कैमरे व उनके एक्सेस का उद्देश्य, रेस्तरां बार (एफ.एल.-2), होटल बार (एफ.एल.-3) एवं सिविलियन क्लब बार (एफ. एल-4) का नियमानुसार संचालन, उनमें होने वाले अपराध को रोकने, व्यक्ति व संपत्ति की सुरक्षा, संरक्षण व संरक्षा है। सभी बार अनुज्ञप्तिधारी आधुनिक AI तकनीक एवं उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे अपने अनुज्ञप्त परिसर में स्थापित करवाकर, उक्त सीसीटीवी कैमरों का रात्रि 12 बजे से प्रातः 4 बजे तक का लाईव एक्सेस, संबंधित आबकारी, अन्य संबंधित अधिकारियों तथा आबकारी नियंत्रण कक्ष इंदौर पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।



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