इंदौर में नरवाई जलाने पर 3 किसानों पर एफआईआर, 770 किसानों से वसूला 16 लाख 71 हजार अर्थदंड

इंदौर जिले में फसल अवशेष (नरवाई) जलाने वालों के विरुद्ध कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिसमें इंदौर जिले में बुधवार को एक दिन में ही 102 किसानों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए 3 लाख 9 हजार 500 रुपए का अर्थदंड किया गया है।

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Vishwanath Singh
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इंदौर में अभी तक जहां पराली (नरवाई) जलाने को लेकर अर्थदंड लगाया जा रहा था तो दूसरी तरफ अब कलेक्टर आशीष सिंह ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें 3 किसानों पर एफआईआर कराई गई है। इसके अलावा नरवाई जलाने वाले कुल 770 किसानों पर अर्थदंड लगाने की कार्रवाई की गई है। जिनसे कुल 16 लाख 71 हजार रुपए का अर्थ दंड वसूला गया है। 

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एक ही दिन में 102 किसानों पर हुई कार्रवाई

इंदौर जिले में फसल अवशेष (नरवाई) जलाने वालों के विरुद्ध कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिसमें इंदौर जिले में बुधवार को एक दिन में ही 102 किसानों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए 3 लाख 9 हजार 500 रुपए का अर्थदंड किया गया है। यह कार्यवाही आगामी दिनों में भी निरन्तर जारी रहेगी। वहीं, जो तीन एफआईआर दर्ज कराई गई हैं उसमें से एक हातोद क्षेत्र, एक जूनी इंदौर क्षेत्र और एक अन्य बिचोली हप्सी क्षेत्र में दर्ज कराई गई है।

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कृषक संवाद कार्यक्रम कर समझा रहे

जिले में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कृषि से संबंधित मैदानी अधिकारियों व राजस्व विभाग के पटवारियों द्वारा पंचायत सचिवों के साथ समन्वय कर कृषक संवाद कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। साथ ही किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले नुकसानों से किसानों को अवगत कराया जा रहा है। किसानों से अपील की जा रही है कि नरवाई न जलाएं, नरवाई जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है। किसान यदि नरवाई जलाता है तो राज्य शासन के नोटिफिकेशन प्रावधान अनुसार पर्यावरण विभाग द्वारा उक्त अधिसूचना अंतर्गत नरवाई में आग लगाने के विरुद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि दण्ड का प्रावधान निर्धारित किया गया है।

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एनजीटी ने यह दिया है आदेश

नेशनल ग्रीन  ट्रिब्यूनल  के नोटिफिकेशन प्रावधान अनुसार Air (Prevention and Control of pollution) Act, 1981 के निर्देशों के क्रम में फसलों विशेषत गेहूं की फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों (नरवाई) को खेतों में जलाए जाने को प्रतिबंधित किया गया है। जिसमें ऐसा कोई व्यक्ति/निकाय/कृषक जिसके पास 2 एकड़ तक की भूमि है, तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 2 हजार 500 रुपए प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड भरना होगा। इसी प्रकार 2 से 5 एकड़ भूमि होने पर 5 हजार रुपये तथा 5 एकड़ भूमि होने पर 15 हजार रुपये प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड का प्रावधान किया गया है।

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पराली नहीं जलाई तो किसानों को मिलेगा पैसा

मप्र में पराली जलाने के बढ़ते मामलों के बीच सरकार किसानों के लिए एक नई स्कीम लेकर आ रही है। इसके तहत जो किसान सरकार की पांच शर्तों को पूरा करेंगे उन्हें सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसमें पराली जलाने से मुक्त खेती को अपनाने के साथ कीटनाशकों का कम इस्तेमाल करने की भी शर्त शामिल है। एक एकड़ खेत वाले किसान को 1500 रुपए से लेकर 3 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देने की योजना है। सरकार ने इस नई स्कीम को अन्नदाता मिशन (कृषक कल्याण मिशन) नाम दिया है। इसके जरिए किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ उन्हें जलवायु अनुकूल खेती और फसलों के सही दाम दिलाना है। बता दें कि मंगलवार यानी 15 अप्रैल को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस मिशन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सरकार ने मिशन के लिए 2028 तक का टारगेट भी तय किया है। इसमें 2.69 लाख वनाधिकार ( एफआरए) पट्टाधारी किसानों को 100 फीसदी फायदा देना है। 

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नरवाई आशीष सिंह कलेक्टर किसान इंदौर