वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कमेटी से जुड़े और बाहर के लोग किस तरह से खेल करते हैं, इसका ताजा उदाहरण इंदौर में निपानिया की 100 करोड़ से ज्यादा मूल्य की 0.506 हेक्टेयर जमीन (एडवांस एकेडमी के बगल में) से सामने आता है।
इस जमीन का सौदा एक बार नहीं बल्कि तीन बार हुआ है और लोग सामने वालों से रुपए भी ऐंठ चुके हैं। यह सौदा भी जमीन की कीमत के मुकाबले कौड़ियों के भाव हुआ। ताजा सौदे में जमीन पर कब्जा कराने के भी प्रयास हुए, जो वक्फ के नए पदाधिकारियों के शिकायत करने से जिला प्रशासन ने फेल कर दिया।
अभी क्या विवाद है
कोकिलाबेन अस्पताल के सामने निपानिया की सर्वे नंबर 170 की इस 0.506 हेक्टेयर जमीन पर तीन दिन पहले नासिर शाह, रहमान शाह, शाहिद शाह, नासिर खान उर्फ नस्सू ने कब्जे का प्रयास किया। इसकी शिकायत लसूडिया थाने में भी हुई। वक्फ कमेटी के सचिव साजिद रायल ने इंदौर जिला प्रशासन को भी मामला बताया।
इसके बाद भी कब्जा करने और कराने वालों ने वहां पर टिन शेड का आफिस बना दिया और खंबे लगाकर फेंसिंग की तैयारी कर दी। कलेक्टर आशीष सिंह ने जमीन पर कब्जा रोकने के सख्त आदेश दिए। एसडीएम घनश्याम धनगर ने रविवार सुबह ही बुलडोजर लगाकर कब्जे तोड़ दिए।
अभी किसने किया कब्जा
अभी इस जमीन पर कब्जे का प्रयास बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े नासिर शाह के साथ रहमान शाह, शाहिद शाह, मोहम्मद हुसैन शाह व जफन खान पिता जाहिद खान द्वारा किया गया। इसकी लसूडिया थाने में शिकायत हुई।
आकाश इंटरप्राइजेस ने 70 लाख में किया सौदा
वहीं इस जमीन का सौदा जी-12 शंभू काम्पलेक्स छोटी ग्वालटोली इंदौर स्थित आकाश इंटरप्राइजेस द्वारा भी सालव 2012 में किया गया, जो कौशल्या प्रसाद के माध्यम से वक्फ के साथ हुआ। इसमें 70 लाख रुपए का भुगतान चेक से किया गया।
वक्फ और आकाश के बीच लगातार पत्राचार चला। एक साल पहले वक्फ ने आकाश से पूछा था कि आपने लीज पर जमीन लेने का आवेदन दिया है इसमें आप क्या बनाएंगे इसका प्लान बताइए। इसके बाद सितंबर 2023 में उन्होंने प्लान बताया कि वह यहां पर स्कूल, होस्टल बनाएंगे।
एडवांस भी स्कूल बनाने के लिए खरीद चुका जमीन
यह जमीन इसके पहले 2012-13 के करीब एडवांस एकेडमी द्वारा लाइफ केयर एजुकेशन के नाम से लीज पर वक्फ बोर्ड से ली गई थी। तब वक्फ में गुफरान ए आजम थे। अब उनका इंतकाल हो चुका है। इसके लिए एडवांस ने कहां करीब 10 लाख रुपए वक्फ बोर्ड को दिए, वहीं करीब सवा करोड़ रुपए वहां पर बसे हुए लोगों को हटाने के लिए मुआवजे के तौर पर चेक से दिए।
वहां पर होस्टल बनाने की योजना थी। इसमें महीना करीब 35 हजार रुपए किराया भी तय हुआ। बाद में वक्फ में पदाधिकारी बदले और यह लीज करार रद्द कर दिया गया, लेकिन एडवांस ने इसमें हाईकोर्ट से स्टे ले लिया।
एडवांस एकेडमी का यह है कहना
एडवांस एकडेमी के विशाल राय ने कहा कि आकाश से हमारा कोई लेना-देना नहीं, हमसे वक्फ वालों ने लीज करार किया, राशि ली, वहां बसने वालों को मुआवजा तक चेक से दिया, जमीन ठीक कराई और बाद में हमारा सौदा रद्द कर दिया। हमे हाईकोर्ट से स्टे है, हम तो बस चाहते हैं लीज करार एक्जीक्यूट हो या फिर राशि वापस दी जाए।
वहीं राजस्व रिकार्ड में जमीन के व्यवस्थापक कलेक्टर
उधर यह जमीन शासन के राजस्व रिकार्ड में शासकीय पीरस्थान व्यवास्थापक कलेक्टर के नाम पर है। इस जमीन पर शाहिदशाह पिता अब्दूल गफूर शाह द्वारा कब्जा करने की शिकायत मिलने पर एसडीएम धनश्याम धनगर की टीम ने मौके पर पहुंचकर कब्जा मुक्त कराया। इस जमीन पर एक केस और चल रहा है, जिसमें 30 से ज्यादा फरियादी है और इसमें वक्फ बोर्ड, कलेक्टर को पक्षकार बनाया गया है। इसमें इसी माह सुनवाई संभावित है।
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