इंदौर में बढ़ेंगे 79 मतदान केंद्र, आयोग ने 1550 से ज्यादा मतदाता वाले बूथ में सहायक मतदान केंद्र बनाने के दिए थे आदेश

BP Shrivastava | Oct 15, 2023, 24:00 IST
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इंदौर में बढ़ेंगे 79 मतदान केंद्र, आयोग ने 1550 से ज्यादा मतदाता वाले बूथ में सहायक मतदान केंद्र बनाने के दिए थे आदेश
इंदौर में बढ़ेंगे 79 मतदान केंद्र, आयोग ने 1550 से ज्यादा मतदाता वाले बूथ में सहायक मतदान केंद्र बनाने के दिए थे आदेश

इंदौर में 79 नए मतदान केंद्र और बनाए जा रहे हैं। उप निर्वाचन आयुक्त के तीन दिन के दौरे में इस संबंध में निर्देश दिए गए थे, कि जहां भी 1500 से ज्यादा मतदाता है, उस बूथ में एक अन्य सहायक मतदान केंद्र बनाया जाए।

संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर में 79 नए मतदान केंद्र और बनाए जा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त के तीन दिन के दौरे में इस संबंध में निर्देश दिए गए थे, कि जहां भी 1500 से ज्यादा मतदाता है, उस बूथ में एक अन्य सहायक मतदान केंद्र बनाया जाए। जिले में ऐसे 79 मतदान केंद्र थे, जहां पर 1550 से अधिक मतदाता थे।

राजनीतिक दलों की मंजूरी के बाद आयोग को गया प्रस्ताव

राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक के पश्चात यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए निर्वाचन आयोग को भेजा गया है। इस संबंध में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक रविवार को कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी शराजेन्द्र रघुवंशी, अपर कलेक्टर रोशन राय सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

इन विधानसभा में होगा बदलाव

बताया गया कि जिले में 1550 से अधिक मतदाताओं की संख्या होने पर विधानसभा क्षेत्र देपालपुर में एक, इंदौर-1 में एक, इंदौर-2 में 5, इंदौर-4 में एक, इंदौर-5 में 25, डॉ. अम्बेडकर नगर महू में 12, राऊ में 27 तथा सांवेर में 7 सहायक मतदान केन्द्र बनाए जाना है। इन सहायक मतदान केन्द्रों के बन जाने से जिले में मतदान केन्द्रों की संख्या 2565 हो जाएगी। जिले में वर्तमान में अभी 2486 मतदान केन्द्र हैं।

जिले में लायसेंसी शस्त्रों को 18 अक्टूबर तक जमा करना होगा

कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा लाइसेंसधारियों के शस्त्र जमा कराए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिले में शस्त्र जमा किए जाने से छूट प्राप्त व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी लाइसेंसधारियों को 18 अक्टूबर तक अपने शस्त्र जमा करना अनिवार्य होगा। जिला स्तरीय स्क्रेनिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिए गए हैं कि न्यायाधीशगण, राष्ट्रीयकृत बैंको के सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा एवं चुनाव आदि के लिए कर्तव्य पालन में लगे राजस्व एवं पुलिस अधिकारी, सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस बल, नगर सैनिक बल आदि तथा विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों एवं प्रत्याशियों की सुरक्षा हेतु लगाए पुलिस बल एवं अन्य शासकीय बल शस्त्र जमा कराने से मुक्त रहेगें। शेष शत प्रतिशत लायसेंसी शस्त्रों को दिनांक 18 अक्टूबर 2023 तक जमा कराया जाना होगा। ऐसी छूट पाने का लिखित अभ्यावेदन 16 अक्टूबर 2023 तक प्रस्तुत कर सकेंगे।

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