इंदौर में ससुरालवालों पर जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाने वाली बहू पर केस दर्ज

मामला अप्रैल 2022 का है। मरीमाता क्षेत्र की युवती की शादी एरोड्रम क्षेत्र के युवक से हुई थी। ससुराल पक्ष के अनुसार, विवाह के बाद महिला मात्र 15-20 दिन ही घर पर रही। इसी दौरान वह अपने मुस्लिम मित्रों के संपर्क में आकर धर्म परिवर्तन की बातें करने लगी।

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Vishwanath Singh
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इंदौर जिला न्यायालय ने मंगलवार को एक बहू के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि विवाह के कुछ ही सप्ताह बाद महिला ने अपने हिंदू पति और ससुराल पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया और मानसिक-शारीरिक प्रताड़ना दी। वह अपने मुस्लिम दोस्त की बातों में आकर उसी धर्म की बातें करने लगी और मुस्लिम धर्म की इबादत करने लगी। 

शादी के बाद धर्म परिवर्तन का कहने लगी

मामला अप्रैल 2022 का है। मरीमाता क्षेत्र की युवती की शादी एरोड्रम क्षेत्र के युवक से हुई थी। ससुराल पक्ष के अनुसार, विवाह के बाद महिला मात्र 15-20 दिन ही घर पर रही। इसी दौरान वह अपने मुस्लिम मित्रों के संपर्क में आकर धर्म परिवर्तन की बातें करने लगी। परिजनों का कहना है कि वह दरगाह जाकर ताबीज, भभूत और फल लाकर पति पर जबरदस्ती लगाने लगी। धर्म परिवर्तन के लिए मना करने पर महिला ने हाथ की नस काटकर खुदकुशी की धमकी दी।

जेवर निकाले, बोली अल्लाह के सजदे में जा रही

परिवार का कहना है कि एक दिन बहू मायके जाने का कहकर सीधे जावरा की दरगाह चली गई। जब पति और सास ने विरोध किया तो उसने हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की और पति पर धर्म बदलने का दबाव बनाया। ससुराल पक्ष ने बताया कि उसने अलमारी से जेवर निकाल लिए और कहा कि वह "अल्लाह के सजदे" में जा रही है। पति से भी उसके साथ आने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया।

पति पर धर्म बदलने का बनाया दबाव

आरोप है कि 17 मार्च 2024 को महिला अपने मायके वालों और दोस्तों के साथ ससुराल पहुंची और 10 लाख रुपए की मांग की। साथ ही पति पर धर्म बदलने का दबाव डालने लगी। जब स्थिति बिगड़ी तो परिजनों ने पुलिस को बुलाया, जिसके बाद महिला और उसके साथ आए लोग वहां से चले गए। 

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पहले भी दर्ज हो चुकी है शिकायत

2024 में ही एरोड्रम थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज की गई थी और पुलिस कमिश्नर को भी प्रकरण बताया गया था। हालांकि, कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। इसके बाद ससुराल पक्ष ने एडवोकेट डॉ. रुपाली राठौर के माध्यम से जिला न्यायालय में प्रकरण दायर किया।

कोर्ट ने दर्ज कराया मामला दर्ज

महिला एवं बाल विकास अधिकारी की गोपनीय जांच रिपोर्ट में बहू द्वारा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की पुष्टि हुई। इस आधार पर अदालत ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर बहू को नोटिस जारी किया है। एडवोकेट कृष्ण कुमार कुन्हारे ने बताया कि पीड़ित पति और सास ने अदालत में बहू की जबरदस्ती और धमकियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की, जिसके बाद केस दर्ज हुआ।

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