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BHOPAL. भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने हाल ही में IRCTC के विदेशी टूर पैकेज को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने कहा है कि यदि किसी उपभोक्ता का टूर कैंसिल होता है, तो IRCTC को 70 फीसदी राशि लौटानी होगी। यह आदेश सेवा में कमी और अनुचित व्यवहार को लेकर दिया गया है।
क्या था मामला?
यह मामला 65 वर्षीय सुनीता चौकसे और उनके पति मोहन चौकसे से जुड़ा हुआ है। दोनों ने IRCTC से इजिप्ट (Egypt) का गिफ्ट ऑफ नील टूर पैकेज लिया था। इसकी कीमत तीन लाख 64 हजार 800 रुपए थी।
इसके अलावा, उन्होंने TCS (Tax Collected at Source) के रूप में 18 हजार 240 रुपए भी जमा किए थे। टूर की शुरुआत के लिए उन्होंने भोपाल-रायपुर-कोलकाता फ्लाइट के 31 हजार रुपए भी खर्च किए थे।
मेडिकल कारणों से कैंसिल करना पड़ा टूर
मोहन चौकसे ने बताया कि उनकी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उन्हें पेसमेकर लगवाना पड़ा था। डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने तय किया कि यह यात्रा स्वास्थ्य कारणों से संभव नहीं है। इसके बाद मोहन चौकसे ने IRCTC से टूर कैंसिल करने और उनकी जमा की गई राशि वापस करने की अपील की थी।
वहीं, कंपनी ने राशि वापस करने से मना कर दिया था। मोहन चौकसे ने IRCTC से कम से कम 90% राशि वापस करने का अनुरोध किया था। वहीं, कंपनी ने सिर्फ 10% राशि लौटाने का दावा किया और बाकी पैसा नहीं दिया। इसके बाद, यह मामला उपभोक्ता आयोग में दायर किया गया था।
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5 प्वाइंट में समझें क्या है पूरा मामला
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आयोग ने 70 फीसदी राशि लौटाने के दिए आदेश
आयोग ने आईआरसीटीसी के एकतरफा नियमों को अनुचित मानते हुए कंपनी को आदेश दिया है। कंपनी को उपभोक्ता को 70% राशि वापस करनी होगी। इसके अलावा, मानसिक कष्ट के लिए 5000 और वाद व्यय के लिए 3000 रुपए का मुआवजा देना होगा। यदि दो महीने में राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो उस पर 9% ब्याज लगेगा।
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