17 मार्च 2025, आज जबलपुर हाईकोर्ट में इन मामलों पर होगी सुनवाई

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में रिक्त पदों पर भर्तियों को लेकर मध्य प्रदेश अभियोजन अधिकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिविजनल बेंच में होगी।

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Raj Singh
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में रिक्त पदों पर भर्तियों को लेकर मध्य प्रदेश अभियोजन अधिकारी संगठन की याचिका पर चीफ जस्टिस की डिविजनल बेंच में  सुनवाई होगी। बता दें कि 17 मार्च 2025 को जबलपुर हाईकोर्ट में सोम डिस्लरी, CGST सीनियरिटी लिस्ट और MPPSC मामले को लेकर सुनवाई होगी।

सोम डिस्लरी 

जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगल पीठ में सोम डिस्लरी के मामले में सुनवाई होगी। यह मामला साल 2006 से सरकार को बकाया 16 करोड़ रुपए के भुगतान को लेकर चल रहा है। सोम डिस्लरी ने मात्र 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया था और कई वर्षों तक इसका लाभ उठाया। पिछले आदेश के तहत, हाईकोर्ट ने 50% यानी लगभग 7 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया था। अब यह मामला अंतिम सुनवाई के चरण में पहुंच चुका है।

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CGST सीनियरिटी लिस्ट

केंद्रीय जीएसटी की सीनियरिटी लिस्ट 2019 पर फैसला होगा। साल 2025 की वैकेंसी में 2019 की लिस्ट को शामिल करने को लेकर जबलपुर के केंद्रीय जीएसटी अधीक्षक चिन्मय द्विवेदी ने यूनियन ऑफ इंडिया, जीएसटी कमिश्नर सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम और अन्य के खिलाफ याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिविजनल बेंच में होगी।

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Mppsc मामला

13 मार्च 2023 को जारी किए गए विज्ञापन और 20 जून 2019 के सर्कुलर को छह अभ्यर्थियों ने चुनौती दी है। मध्य प्रदेश सरकार और एमपीपीएससी के खिलाफ दायर की गई याचिका पर चीफ जस्टिस की डिविजनल बेंच में सुनवाई होगी।

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जबलपुर, इंदौर और भोपाल के इंजीनियरिंग कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी को समान वेतनमान दिए जाने के मामले में चीफ जस्टिस की डिविजनल बेंच में सुनवाई होगी। यह याचिका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जबलपुर और इंदौर के इंजीनियरिंग कॉलेजों, और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी भोपाल के खिलाफ दायर की गई है।

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