एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ वारंट जारी, ये है मामला

एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व विधायक जीतू पटवारी के खिलाफ 500 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला 4 मई 2024 को भिंड के उमरी थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था।

author-image
Sourabh Bhatnagar
New Update
thesootr
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व विधायक जीतू पटवारी के खिलाफ ग्वालियर के एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 500 रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। मामला भिंड जिले के उमरी थाना क्षेत्र का है, जहां 4 मई 2024 को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।  

क्या है पूरा मामला?

लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रचार अभियान के समय कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने बसपा प्रत्याशी देवाशीष जयरिया पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाया था। इस बयान के बाद बसपा प्रत्याशी के निर्वाचन अभिकर्ता अशोक गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि पटवारी ने सार्वजनिक मंच से बिना किसी ठोस प्रमाण के यह बयान दिया, जिससे बसपा प्रत्याशी की छवि खराब हुई।  

खबर यह भी...

जीतू पटवारी बोले- सबसे ज्यादा रेपिस्ट किस पार्टी में, सर्च करने पर गूगल BJP बताएगा

उमरी थाना में दर्ज हुई थी शिकायत

बसपा प्रत्याशी के प्रतिनिधि की शिकायत पर भिंड जिले के उमरी थाने में पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की। चुनावी माहौल में यह बयान खासा चर्चित रहा और इसकी गूंज राजनीतिक गलियारों में भी सुनाई दी।  

कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट 

इस मामले में सुनवाई के दौरान एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जीतू पटवारी को पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। इस पर अदालत ने उनके खिलाफ 500 रुपए का जमानती वारंट जारी कर दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 अप्रैल 2025 को होगी।

खबर यह भी...

NEWS STRIKE : बीजेपी की तर्ज पर अब जिलाध्यक्ष बदलेगी कांग्रेस, इस मॉडल पर काम करेंगे जीतू पटवारी और उमंग सिंघार

राजनीतिक बयानबाजी के चलते बढ़ी मुश्किलें

चुनावी माहौल में कई बार प्रत्याशी एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन जब यह बयान कानूनी दायरे में आ जाते हैं, तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जीतू पटवारी का यह बयान भी ऐसा ही एक मामला बन गया, जिसने अब उन्हें अदालत तक पहुंचा दिया है।  

खबर यह भी...महाकुंभ 2025 के जाम पर नेताओं के तंज, जीतू पटवारी और अखिलेश यादव ने सरकारों को घेरा

क्या होगा आगे?

अब सभी की नजरें 7 अप्रैल 2025 को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पटवारी अदालत में हाजिर होते हैं और जमानत लेते हैं, तो मामला कुछ समय के लिए ठंडा पड़ सकता है। लेकिन यदि वे पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस प्रकरण का असर कांग्रेस की छवि पर भी पड़ सकता है।  

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

मध्य प्रदेश BSP MP News जीतू पटवारी जमानती वारंट जारी CONGRESS Jitu Patwari भिंड Lok Sabha Elections 2024 एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी Gwalior MP MLA Court