जीवाजी यूनिवर्सिटी को हाईकोर्ट से झटका, स्थाई कर्मियों को देना होगा 7वें वेतनमान का लाभ
Ratan Kumar Mishra | Jun 23, 2026, 21:56 IST
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जीवाजी यूनिवर्सिटी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के स्थाई कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ और एरियर देने का आदेश बरकरार रखा है।
समझें क्या है पूरा मामला
- ग्वालियर हाईकोर्ट ने जीवाजी यूनिवर्सिटी की रिव्यू पिटीशन की खारिज
- स्थाई कर्मियों को 7वें वेतनमान के अनुरूप न्यूनतम संशोधित वेतन देने का आदेश बरकरार
- कर्मचारियों को एरियर (बकाया राशि) मिलने का रास्ता साफ हुआ।
- कोर्ट ने पूर्व के लक्ष्मीनारायण बनाम मध्यप्रदेश राज्य मामले के निर्णय को आधार माना।
- यूनिवर्सिटी को जल्द से जल्द आदेश लागू करना ही होगा।
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