BHOPAL. लोकसभा चुनाव 2024 ( Lok Sabha Elections 2024 ) के लिए 2 अप्रैल तक नाम जुड़वाने वाले वोट डाल सकेंगे। उसके बाद वोटर ( voter ) लिस्ट में नाम जुड़ तो जाएंगे, लेकिन मतदान नहीं कर सकेंगे। दरअसल इंदौर ( Indore ) लोकसभा सीट के लिए 13 मई को मतदान होना है। इसके लिए उम्मीदवार 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नामांकन भर सकेंगे। नामांकन भरने की तारीख से 10 दिन पहले तक ही वोटर कार्ड के लिए फॉर्म भरने वालों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़ सकते हैं। 18 साल की आयु पूरी कर चुके ऐसे नागरिक जिन्होंने अब तक फॉर्म नहीं भरा है, वे 2 अप्रैल तक वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन एंड वोटर्स सर्विस पोर्टल पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं, या वोटर गाइड हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं।
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ऐसे जुड़वाएं वोटिंग लिस्ट में नाम
वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए नए मतदाताओं को फॉर्म-6 भरना होगा। वहीं पता बदलने के लिए फॉर्म-8 से ही सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। वोटर कार्ड नहीं मिलने पर इपिक का उपयोग कर सकते हैं। उसकी कॉपी निकलवा सकते हैं। वह वोटर कार्ड की तरह की मान्य है। साथ ही नाम जुड़वाने से लेकर सुधार के लिए, कोई भी व्यक्ति या मतदाता वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, दर्ज किसी नाम पर आपत्ति, नाम हटाए जाने तथा वोटर लिस्ट में दर्ज पता तथा अन्य गलतियों को सुधारने या बदलाव के लिए बीएलओ को आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा Voter helpline application and voters सर्विस पोर्टल पर भी खुद अपडेट किया जा सकता है।
शिकायत दर्ज कराने के लिए ये करें काम
अगर किसी भी वोटर को वोटर लिस्ट से जुड़ी कोई भी शिकायत है, तो वह 1950 नंबर पर कॉल कर सकती है। पहले यह केंद्रीय थी, लेकिन अब यह प्रत्येक जिले से जुड़ गई है। अगर कहीं से भी मदद नहीं मिल रही है, तो मतदाता जिला निर्वाचन कार्यालय में संपर्क कर अपनी शिकायत कर सकते हैं।