लोक सेवा गारंटी में बदलाव: समय पर काम नहीं तो अफसरों पर लगेगी 5000 तक पेनल्टी
Amresh Kushwaha | Jul 13, 2026, 11:21 IST
अफसरों पर लगेगी 5000 तक पेनल्टी
मध्य प्रदेश सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम में संशोधन किया है। अब समयसीमा गुजरने के 16वें दिन अपील अधिकारी खुद संज्ञान लेंगे। देरी करने वाले अधिकारियों पर 500 से 5000 रुपए तक पेनल्टी लगेगी।
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्य प्रदेश सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम में संशोधन किया है।
- संशोधन 9 जुलाई से लागू हो गया है।
- समयसीमा गुजरने के 16वें दिन अपील अधिकारी खुद संज्ञान लेंगे।
- देरी करने वाले अधिकारियों पर 500 से 5000 रुपए तक पेनल्टी लगेगी।
- अभी 32 विभागों की 665 सेवाएं इस कानून के दायरे में हैं।
क्या हुआ बड़ा बदलाव
कैसे होगी कार्रवाई
अपील की पूरी प्रक्रिया
प्रथम अपील अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट होने पर आगे भी रास्ता है। इसमें 60 दिन के भीतर द्वितीय अपील प्राधिकारी के सामने अपील की जा सकती है। इन दोनों अपील अधिकारियों को सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां दी गई हैं। इससे मामलों में निष्पक्ष और तेज सुनवाई हो सकेगी।
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कितनी लगेगी पेनल्टी
यदि अधिकारी बिना कारण सिर्फ देरी करता है तो अलग नियम लागू होगा। ऐसे मामलों में 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। यह पेनल्टी भी अधिकतम पांच हजार रुपए तक ही सीमित रहेगी। हालांकि पेनल्टी लगाने से पहले अधिकारी को सुनवाई का मौका जरूर मिलेगा। यह प्रक्रिया नियमों के मुताबिक पूरी पारदर्शिता से चलाई जाएगी।
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अभी कौन सी सेवाएं शामिल
इन विभागों की कुल 665 प्रमुख सेवाएं इसमें शामिल हैं। इनमें जाति, जन्म, विवाह और मूल निवासी प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं आती हैं। पीने के पानी का कनेक्शन भी इसी दायरे में आता है। राशन कार्ड और भूमि रिकॉर्ड की प्रतियां देना भी इसमें शामिल है। ये सभी सेवाएं फिलहाल ऑनलाइन भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।
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एआई से मिलेगी मदद
अधिकारियों का कहना है कि इससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकारी दफ्तरों में लंबित मामलों की संख्या भी घटने की उम्मीद है। कुल मिलाकर यह बदलाव नागरिकों के हक में बड़ा कदम माना जा रहा है।
नागरिकों को कैसे मिलेगा फायदा
नए नियम में यह जिम्मेदारी अब सीधे अपील अधिकारियों पर आ गई है। उन्हें हर लंबित मामले पर खुद नजर रखनी होगी। इससे उन नागरिकों को भी फायदा मिलेगा जो शिकायत नहीं कर पाते थे। खासकर ग्रामीण इलाकों के लोगों को इसका ज्यादा लाभ मिल सकता है। वहां जानकारी और संसाधनों की कमी अक्सर बड़ी बाधा बनती है।
बढ़ेगी अधिकारियों की जवाबदेही
नागरिकों के लिए यह जानना जरूरी है कि शिकायत का रास्ता अब आसान होगा। पोर्टल पर हर मामले की जानकारी दर्ज रहेगी। इससे देरी का रिकॉर्ड भी आसानी से देखा जा सकेगा। जानकारों का मानना है कि पारदर्शी व्यवस्था से भरोसा भी बढ़ेगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को समय पर सेवा मिले।
FAQ
मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम में क्या नया संशोधन हुआ है?
अब समयसीमा गुजरने के 16वें दिन प्रथम और द्वितीय अपील अधिकारी खुद संज्ञान लेंगे। वे नागरिक की अपील का इंतजार किए बिना हर लंबित मामले पर कार्रवाई करेंगे। यह संशोधन 9 जुलाई से पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो गया है।- अभी लोक सेवा गारंटी अधिनियम में कौन सी सेवाएं शामिल हैं?
फिलहाल इस कानून के दायरे में 32 सरकारी विभागों की 665 सेवाएं शामिल हैं। इनमें जाति, जन्म, विवाह, मूल निवासी प्रमाण पत्र, पानी का कनेक्शन, राशन कार्ड और भूमि रिकॉर्ड जैसी सेवाएं आती हैं। - समय पर सेवा न देने वाले अधिकारी पर कितना जुर्माना लगेगा?
बिना पर्याप्त कारण सेवा देने में असफल रहने पर 500 से 5000 रुपए तक एकमुश्त पेनल्टी लगेगी। सिर्फ देरी करने पर 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा, जो अधिकतम 5 हजार रुपए तक होगा।
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