आईएएस सिद्धार्थ जैन की लोकायुक्त से शिकायत, नगर निगम के अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी
Sanjay Gupta | Oct 09, 2024, 19:00 IST
रेट्रोस्पेक्शन
आवासीय भूखंड पर कमर्शियल बिल्डिंग के निर्माण के मामले में इंदौर नगर निगम के पूर्व अपर आयुक्त व आईएएस सिद्धार्थ जैन की लोकायुक्त में शिकायत की गई है।
Indore : आवासीय भूखंड पर कमर्शियल बिल्डिंग के निर्माण के मामले में इंदौर नगर निगम के पूर्व अपर आयुक्त व आईएएस सिद्धार्थ जैन की लोकायुक्त में शिकायत की गई है। इस मामले नगर निगम के कुछ अधिकारियों को नोटिस जारी कर लोकायुक्त ने जवाब तलब किया है। अधिकारियों को 10 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया है। यदि अधिकारी उपस्थित नहीं होते तो एकतरफा कार्रवाई की जाएगी। यह मामला इंदौर विकास प्राधिकरण के आवासीय भूखंड पर कमर्शियल बिल्डिंग के निर्माण से जुड़ा है। पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने लोकायुक्त को इस मामले में शिकायत की थी।
शिकायत में बताया गया है कि नगर निगम ने आवासीय उपयोग के भूखंड पर आवासीय-सह-वाणिज्यिक अनुमति देकर पूरे भवन को वाणिज्यिक बना दिया। निर्माण के दौरान नगर निगम के अधिकारियों ने कई शिकायतों की अनदेखी की, जिससे आवासीय अनुमति का दुरुपयोग हुआ। लोकायुक्त पुलिस ने सभी संबंधित अधिकारियों को 10 अक्टूबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया है ताकि मामले की सुनवाई की जा सके।
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अनुमति का दुरुपयोग : आवासीय भूमि पर वाणिज्यिक निर्माण किया गया, जो कि नियमों का उल्लंघन है।
शिकायतों की अनदेखी : निर्माण के दौरान नागरिकों की कई शिकायतें की गईं, जिन्हें अधिकारियों ने नजरअंदाज किया।
सूचना के अधिकार का उल्लंघन : निगम के कर्मचारी सूचना के अधिकार के तहत आवेदक को जानकारी देने में असफल रहे, जिसके कारण पारदर्शिता में कमी आई।
विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त इंदौर संभाग द्वारा नगर निगम के तत्कालीन अपर आयुक्त आईएएस अधिकारी सिद्धार्थ जैन, भवन अधिकारी सुनील जादौन, भवन निरीक्षक जोन 13 विशाल राठौर, आर्किटेक्ट राहुल शाक्य सहित पूर्व भवन अधिकारियों और जिम्मेदार अधिकारियों तथा भवन स्वामी मीरा मेंघानी, लोकचंद मेंघानी, ज्योति मेंघानी, राजकुमार मेंघानी व अन्य के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई है।
आवासीय अनुमति का दुरुपयोग
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ये हैं आरोप
शिकायतों की अनदेखी : निर्माण के दौरान नागरिकों की कई शिकायतें की गईं, जिन्हें अधिकारियों ने नजरअंदाज किया।
सूचना के अधिकार का उल्लंघन : निगम के कर्मचारी सूचना के अधिकार के तहत आवेदक को जानकारी देने में असफल रहे, जिसके कारण पारदर्शिता में कमी आई।
इनके खिलाफ की गई शिकायत
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