बदलेगा कर्मचारियों को वेतन देने का सिस्टम, नए साल से होगा लागू
मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की वेतन प्रणाली में एक अहम बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब पंचायतों और जनपदों के कर्मचारियों को उनकी वेतन राशि अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के जरिए दी जाएगी।
मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की वेतन प्रणाली में एक अहम बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब पंचायतों और जनपदों के कर्मचारियों को उनकी वेतन राशि अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के जरिए दी जाएगी। यह नया नियम 20 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा, और इसके जरिए पंचायतों की वित्तीय स्थिति को भी मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा।
वेतन भुगतान के लिए स्टाम्प ड्यूटी का इस्तेमाल
मध्यप्रदेश सरकार ने पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 75 के तहत एक प्रतिशत तक अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी लगाने का आदेश जारी किया है। अब इस राशि का उपयोग पंचायतों के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और मानदेय के भुगतान में किया जाएगा। इस योजना के तहत गांव के विकास कार्यों के लिए भी अतिरिक्त राशि का उपयोग किया जाएगा।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, 20 जनवरी 2025 से यह नया नियम लागू होगा। पंचायतों के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन-भत्तों का भुगतान इसी अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की राशि से किया जाएगा। इसके बाद जो राशि बचेगी, वह गांव के विकास कार्यों में खर्च की जाएगी। यह राशि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंचायतों को भेजी जाएगी, और यह राशि जनसंख्या के आधार पर वितरित की जाएगी।
इस नए आदेश के अनुसार, ग्राम पंचायतों के रोजगार सहायकों, सचिवों और जनपद पंचायतों के पदाधिकारियों को अब अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी से वेतन और मानदेय का भुगतान किया जाएगा। यह व्यवस्था पंचायतों के कर्मचारियों को वित्तीय मदद देने के साथ-साथ पंचायतों के विकास को भी बढ़ावा देगी।