मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट में मंगलवार, 8 अप्रैल 2025 को कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई होगी। इनमें महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को हटाने की याचिका, व्यापम घोटाले में फंसे सुरेश भदौरिया केस, मेनका गांधी बनाम वीएम सिंह जमीन विवाद, गेस्ट फैकल्टी की MPPSC के खिलाफ याचिका, और गेस्ट फैकल्टी को लाभ न मिलने पर पुनर्विचार याचिका शामिल हैं।
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एमपी हाईकोर्ट में इन अहम मामलों पर सुनवाई
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महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को पद से हटाने की मांग पर सुनवाई – ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिविजन बेंच में होगी।
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व्यापम घोटाले से जुड़े सुरेश भदौरिया मामले की सुनवाई – इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के संचालक सुरेश भदौरिया बनाम सीबीआई केस में होगी सुनवाई। याचिका पर सुनवाई चीफ जस्टिस कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिविजनल बेंच में होगी।
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मेनका गांधी बनाम वीएम सिंह रिट अपील की सुनवाई – करीब 300 एकड़ जमीन विवाद को लेकर मेनका गांधी और उनकी बहन द्वारा दायर रिट अपील पर सुनवाई चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच में होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से वीएम सिंह को राहत मिल चुकी है।
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गेस्ट फैकल्टी की याचिका पर MPPSC देगा जवाब – अंतिम वर्ष के छात्रों को आवेदन की छूट देने के बाद अब एमपीपीएससी कोर्ट में अपना जवाब पेश करेगा। याचिका पर सुनवाई चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत की बेंच में होगी।
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गेस्ट फैकल्टी को लाभ न देने पर दायर पुनर्विचार याचिका – नियमित भर्ती में उम्र और अन्य लाभ न मिलने के खिलाफ गेस्ट फैकल्टी द्वारा दायर रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होगी। इस मामले में पूर्व में चीफ जस्टिस की बेंच से गेस्ट फैकल्टी के खिलाफ निर्णय आया था।
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