मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति पर रोक लगाने से कोर्ट का इंकार, लेकिन…

मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा था कि लोकायुक्त एक महत्वपूर्ण पद है। इसकी नियुक्ति में असंवैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई है। इसलिए तत्काल लोकायुक्त की नियुक्ति समारोह को रोका जाए और नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाए।

Advertisment
author-image
CHAKRESH
New Update
MADHYA PRADESH LOKAYUKTA ISSUE SUPREME COURT DIRECTION
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00


Madhya Pradesh News : CJI डीवाई चंद्रचूड ( Chief Justice of India Dhananjaya Yeshwant Chandrachud ) की अध्यक्षता वाली बेंच ने फिलहाल लोकायुक्त की नियुक्ति पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हालांकि CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते मे जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में मध्य प्रदेश में सदन के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ( Umang Singhar )  ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मध्य प्रदेश लोकायुक्त की नियुक्ति में LOP ( नेता प्रतिपक्ष ) से विचार- विमर्श के तारीके पर सवाल उठाते हुए चुनौती दी थी।

क्या कहा था नेता प्रतिपक्ष ने ?

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा था कि लोकायुक्त एक महत्वपूर्ण पद है। इसकी नियुक्ति में असंवैधानिक ( Unconstitutional ) प्रक्रिया अपनाई गई है। इसलिए तत्काल लोकायुक्त की नियुक्ति समारोह को रोका जाए और नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाए। मेरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Madhya Pradesh) डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) से अनुरोध है कि इस नियुक्ति को तत्काल रोका जाए। बता दें कि 10 मार्च को राजभवन में मध्य प्रदेश के नवनियुक्त लोकायुक्त न्यायमूर्ति सत्येन्द्र कुमार सिंह का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। 

 अब जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या है?

CJI ने कहा कि लोकायुक्त की नियुक्तियों में LOP यानी नेता प्रतिपक्ष से विचार-विमर्श को लेकर होने वाले मुद्दे हर राज्य में होंगे। ⁠ऐसे में एक गाइड लाइन होनी चाहिए। ⁠इसलिए हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे। इस मामले पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की बजाय अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में सुनवाई की जानी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति से जुड़ी फाइल को पेश करने को कहा है। कोर्ट ने मामले पर तीन हफ्ते बाद सोमवार या शुक्रवार को सुनवाई सूचीबद्ध करने का आदेश जारी किया। 

इस मामले में क्या बोले थे उमंग सिंघार पढ़िए

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति