शिक्षक भर्ती में बदलाव : अन्य राज्यों के कैंडिडेट को मिलेगी नौकरी

मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग ने बदलाव करते हुए अनुकंपा नियुक्ति के तहत होने वाली शिक्षक भर्ती में पात्रता के लिए मप्र शासन के साथ ही केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकार से मिलने वाली पात्रता परीक्षा को मान्य किया जाएगा।

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Ravi Singh
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शिक्षकों की भर्ती में बड़ा बदलाव हुआ है। मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग ( Tribal Affairs Department ) ने बदलाव करते हुए अनुकंपा नियुक्ति के तहत होने वाली शिक्षक भर्ती ( teacher recruitment ) में पात्रता के लिए मप्र शासन के साथ ही केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकार से मिलने वाली पात्रता परीक्षा को मान्य किया जाएगा। नए नियम के अनुसार ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए अप्लाई किया है और शिक्षक पात्रता परीक्षा किसी भी जगह से दी है, वे कैंडिडेट इसके लिए पात्र हो जाएंगे।

250 से अधिक पदों पर अनुकंपा नियुक्ति

विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जनजातीय कार्य विभाग के अलग-अलग स्कूलों में 250 से अधिक पदों पर अनुकंपा नियुक्ति होंगी। अनुकंपा की बात करे तो वर्तमान में अनुकंपा नियुक्ति के कई प्रकार है, जिसमें संबंधित कैंडिडेट ने अन्य राज्य से पात्रता एग्जाम पास किया है। ऐसी परिस्थिति में वे शिक्षक भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते थे। अब उन्हें कहीं से भी टेट करने पर भी मान्यता मिल जाएगी।

अनुकंपा नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) अनिवार्य

विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में अधिकांश क्लेरिकल पोस्ट वाले कर्मचारियों के स्थान पर होने वाली अनुकंपा नियुक्ति के लिए शिक्षक बनने को प्राथमिकता मिलती है। विभाग में टीचर का बड़ा कैडर होता है। ऐसे में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को बीएड करना अनिवार्य होता है। साथ ही अन्य अर्हता भी पूरी होनी चाहिए। शिक्षक भर्ती में अनुकंपा नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) अनिवार्य होता है। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो दूसरे प्रदेशों में रहकर पढ़ते हैं और वहीं से परीक्षा पास करते हैं। ऐसे में उन्हें इस बदलाव का इसका लाभ मिल सकता है।

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एमपी के मूल निवासियों को नुकसान

जनजातीय कार्य विभाग के अपर संचालक सुधीर जैन का कहना है कि शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अनेक कैंडिडेट अन्य राज्यों की पात्रता परीक्षा को मान्यता देने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि इससे मप्र के मूल निवासियों को नुकसान हो सकता है। हालांकि यह मान्यता केवल अनुकंपा नियुक्ति के लिए है। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए मप्र शासन के साथ केंद्र और अन्य राज्य सरकार द्वारा ली जाने वाली पात्रता परीक्षा को मान्य किया जा रहा है। इसका लाभ उन अभ्यर्थियों को मिल सकेगा जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करते हैं। यह बाकी आवेदकों के लिए नहीं है। 

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