OBC आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक खत्म, बैठक में क्या चर्चा हुई, सीएम ने क्या कहा? जानें

मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बयान, सर्वदलीय बैठक के बाद 27% आरक्षण का प्रस्ताव पास। क्या बोले सीएम...जानें

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Sourabh Bhatnagar
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मध्य प्रदेश (MP) में ओबीसी (Other Backward Classes) आरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने का सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर यह निर्णय लिया है।

इस फैसले पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), आम आदमी पार्टी (AAP), समाजवादी पार्टी (SP), कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) सभी दल एकजुट हैं। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और 22 सितंबर से नियमित रूप से इस मामले की सुनवाई की जाएगी।

27% आरक्षण देने के लिए सरकार तैयार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। इस मुद्दे पर सभी दलों के नेताओं ने एकजुट होकर सर्वदलीय संकल्प पारित किया है ताकि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों मिलकर इस मामले पर मजबूत पक्ष रखें। यह फैसला राज्य के ओबीसी वर्ग के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है, क्योंकि इससे हजारों छात्रों और उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई

सीएम यादव ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार सुनवाई हो रही है। 22 सितंबर से इस पर सुनवाई शुरू होने जा रही है, जिसमें ओबीसी वर्ग के अधिकारों के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इस समय न्यायालय में विभिन्न वकील पक्ष रख रहे हैं, और उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के ओबीसी वर्ग को अधिकतम लाभ मिले। इस निर्णय का असर राज्य के शैक्षिक और सरकारी नियुक्तियों पर भी होगा, जिससे ओबीसी उम्मीदवारों को बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।

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सभी दलों का एकजुटता का संदेश

मुख्यमंत्री ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में सभी प्रमुख दलों ने इस मुद्दे पर एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने कहा, "हम सभी दलों का एक ही उद्देश्य है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले और यह कदम समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।"

वकीलों की रणनीति और छात्रों के लिए लाभ

सीएम यादव ने यह भी बताया कि 10 सितंबर से पहले सभी वकील एक साथ मिलकर रणनीति बनाएंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही निर्णय सुनाता है, तो जिन छात्रों की सीटें 13% आरक्षण पर होल्ड हैं, उन्हें भी प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा, जो उम्मीदवार ओवर-एज हो रहे हैं, उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि "आरक्षण से कोई भी वंचित नहीं रहेगा, सभी को इसका समान लाभ मिलना चाहिए।"

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