भोपाल की पूर्व सांसद और बीजेपी नेत्री Sadhvi Pragya Thakur की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा NIA कोर्ट ने इनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल मालेगांव ब्लास्ट मामले में प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हो सकीं। जिसके चलते मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट (Special NIA Court ) ने प्रज्ञा के खिलाफ दूसरी बार जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि मामले में फाइनल बहस चल रही है और आरोपी का कोर्ट में होना जरुरी है।
पहले भी जारी हो चुका वारंट
मालेगांव विस्फोट मामले में प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ जारी किया गया यह पहला वारंट नहीं है। इस साल मार्च में एनआईए (NIA ) कोर्ट ने भी बीजेपी नेता की गिरफ्तारी के लिए जमानती वारंट जारी किया था। इस पर प्रज्ञा ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पेश करने से नहीं हुईं थीं।
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प्रज्ञा के वकील ने क्या दी कोर्ट में दलील
दरअसल पिछले महीने पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर के वकील ने कोर्ट को बताया था कि विस्फोट SIMI ( प्रतिबंधित स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया ) द्वारा किया गया हो सकता है। प्रज्ञा के अधिवक्ता जेपी मिश्रा (Advocate JP Mishra ) ने दावा किया कि मालेगांव के भीकू चौक पर हुए विस्फोट के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने से रोका था।
मालेगांव ब्लास्ट में हुई थी 6 लोगों की मौत
बता दें कि ये मामला साल 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव (Malegaon Maharashtra ) में हुए बम विस्फोट से जुड़ा है। मालेगांव ब्लास्ट (Malegaon blast ) मामले को एनआईए (NIA) को सौंपे जाने से पहले प्रारंभिक जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी। महाराष्ट्र एटीएस (Maharashtra ATS ) ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को हिरासत में लेकर लंबी पूछताछ भी की थी। इस ब्लास्ट में छह लोगों की मौत हो गई थी। करीब 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे।
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