मंडला मनेरी हत्याकांड: 6 कत्ल करने वाले आरोपी को फांसी की सजा

मंडला के मनेरी हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश का बड़ा फैसला। 6 लोगों के कातिल हरी सोनी को फांसी की सजा सुनाई गई है। जानिए पूरी खौफनाक वारदात।

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Sanjay Dhiman
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Death sentence to the accused who committed 6 murders

Photograph: (the sootr)

News in Short

  • कोर्ट ने 6 लोगों की हत्या के आरोपी हरी सोनी को फांसी दी।
  • 15 जुलाई 2020 को मनेरी गांव में यह खौफनाक वारदात हुई थी।
  • आरोपी ने पुरानी रंजिश में एक ही परिवार का सफाया कर दिया।
  • जज ने दोषी पर 3 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया।
  • पीड़ित परिवार ने सजा का स्वागत कर न्याय की मांग की। 

News in Detail

MANDLA. मंडला जिले के मनेरी गांव में 15 जुलाई 2020 को एक हत्याकांड ने पूरे इलाके को हिला दिया था। यह एक पारिवारिक विवाद था, जिसमें आरोपी हरी उर्फ हरीश सोनी और उसके भाई संतोष सोनी ने मिलकर छह लोगों की जान ले ली थी। इस हत्याकांड के आरोपी हरी उर्फ हरीश सोनी को अब फांसी की सजा सुनाई गई है। निवास कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिन्हा ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

हरी और संतोष सोनी (जो मृतक परिवार के ही रिश्तेदार थे) ने धारदार हथियारों से हमला किया। हमले से पहले घर में मिर्च पाउडर डाला गया ताकि लोग संभल न पाएं। फिर एक के बाद एक, छह परिवार के सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 

पुलिस मुठभेड़ और आरोपी की गिरफ्तारी

वारदात के दौरान गांव वालों ने भी हिम्मत दिखाई थी। हाथापाई में एक आरोपी संतोष सोनी की मौके पर मौत हो गई थी। दूसरा आरोपी हरी सोनी मौके से भागने में सफल हो गया था। पुलिस ने घेराबंदी की तो उसने पुलिस पर हमला किया था। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर घायल कर दिया था। घायल हालत में ही आरोपी हरी सोनी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की मुस्तैदी की वजह से ही केस मजबूत बन पाया।

आरोपी को मिली सजा

गुरुवार को निवास कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिन्हा ने आरोपी हरी सोनी को सजा सुनाई। हरी सोनी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मृत्युदंड और 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। प्रत्येक हत्या पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। इसके अलावा, आरोपी को धारा 307 के तहत पांच मामलों में आजीवन कारावास और धारा 449 में 10 साल की सश्रम सजा दी गई है। हरी सोनी पर आर्म्स एक्ट के तहत 2 साल की सजा भी दी गई और 7 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया।

परिवार को मिला न्याय

मृतक राजेंद्र सोनी के भाई संतोष सोनी ने कहा कि उन्हें फांसी की सजा मिलने से संतोष है, लेकिन असली न्याय तो तब मिलेगा जब सजा लागू होगी। उनका मानना है कि यह सजा पूरे परिवार के लिए राहत की बात है और इससे उनके प्रियजनों की आत्मा को शांति मिलेगी।

पुलिस जांच और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही

पुलिस ने बताया कि आरोपियों और मृतक परिवार के बीच पुराना विवाद चल रहा था। हत्या से पहले दोनों पक्षों के बीच कई बार विवाद हो चुका था। इस घटना ने उस विवाद को और बढ़ा दिया। पुलिस ने कहा कि हरी सोनी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, और इस मामले की पूरी जांच की गई थी।

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