MP में 10 साल बाद प्रमोशन का नया गणित, 85% पदोन्नति आरक्षित वर्ग के नाम!
Amresh Kushwaha | Jul 04, 2026, 09:24 IST
एमपी में पदोन्नति का नया गणित
मध्यप्रदेश मंत्रालय में क्लास-1 अफसरों की पदोन्नति में आरक्षित वर्ग को 85% पद मिलेंगे। अंडर सेक्रेटरी के 15 में से 14 पद एससी-एसटी वर्ग के पास हैं। डीपीसी एक-दो दिन में संभावित है।
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्यप्रदेश मंत्रालय में 10 साल बाद पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हुई है।
- क्लास-1 अफसरों के प्रमोशन में आरक्षित वर्ग को बड़ा फायदा मिलेगा।
- डीपीसी में 85% पद एससी-एसटी वर्ग के अफसरों को मिलेंगे।
- अंडर सेक्रेटरी के 15 पदों में से 14 पर एससी-एसटी अफसर हैं।
- डीपीसी एक-दो दिन में हो सकती है, आदेश जल्द जारी होंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, क्लास-1 अफसरों के प्रमोशन का पूरा समीकरण बदल गया है। डीपीसी यानी विभागीय पदोन्नति समिति एक-दो दिन में हो सकती है। इसे अंग्रेजी में डीपीसी (Departmental Promotion Committee) कहा जाता है। इस बैठक के नतीजे कई अफसरों का भविष्य तय करेंगे।
85% पद आरक्षित वर्ग को
इस बार आरक्षित वर्ग को बड़ी तरजीह मिल रही है। सामान्य वर्ग के अफसरों के लिए मौके काफी सीमित रह गए हैं। कई अफसर इस समीकरण को लेकर मंत्रालय में चर्चा कर रहे हैं।
अंडर सेक्रेटरी में असंतुलन
उप सचिव के 13 पद फिलहाल पूरी तरह खाली पड़े हैं। इन पदों पर अभी तक एक भी अफसर तैनात नहीं है। आने वाली डीपीसी में इन खाली पदों को भरने की तैयारी है।
रोस्टर से तय होते पद
खाली पदों की तस्वीर
अवर सचिव के कुल 57 पद स्वीकृत हैं। इनमें से सिर्फ 15 पदों पर अफसर कार्यरत हैं। बाकी 42 पदों पर डीपीसी के जरिए पदोन्नति होनी है। स्टाफ ऑफिसर के 18 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 10 भरे हुए हैं। आठ पदों पर अभी भी डीपीसी बाकी है।
सेक्शन ऑफिसर यानी एसओ के 145 पद स्वीकृत हैं। इनमें से केवल 38 पद ही भरे हुए हैं। बाकी बचे 107 पदों पर पदोन्नति होनी है। यह आंकड़े बताते हैं कि मंत्रालय में खाली पदों की संख्या काफी बड़ी है।
| पद का नाम | स्वीकृत पद (Sanctioned) | भरे हुए पद (Filled) | खाली पद (Vacant) / टिप्पणी |
| अतिरिक्त सचिव | — | — | 3 डीपीसी (DPC) होनी बाकी हैं |
| उप सचिव | 13 | 0 | 13 (एक भी पद भरा नहीं है) |
| अवर सचिव | 57 | 15 | 42 (डीपीसी के जरिए पदोन्नति होनी है) |
| स्टाफ ऑफिसर | 18 | 10 | 08 (डीपीसी होना बाकी है) |
| सेक्शन ऑफिसर (SO) | 145 | 38 | 107 (पदोन्नति होनी बाकी है) |
ग्रेड में भी बड़ी पदोन्नति
इसके अलावा सहायक ग्रेड-3 से भी बड़ी पदोन्नति हुई है। सहायक ग्रेड-3 से सहायक ग्रेड-2 में 301 कर्मियों को प्रमोशन मिला है। इन सभी पदोन्नति के आदेश शुक्रवार को ही जारी कर दिए गए हैं। यानी इन कर्मचारियों को अब नए पद पर काम मिलेगा।
क्लास-1 और क्लास-2 अफसरों की डीपीसी अलग विभाग करेगा। यह जिम्मेदारी सामान्य प्रशासन विभाग को दी गई है। इसे संक्षेप में जीएडी (General Administration Department) भी कहा जाता है। सहायक संवर्ग के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया अलग से चलती है। इसका मतलब है कि सभी वर्गों के लिए अलग रास्ता तय किया गया है।
दस साल का इंतजार
आगे क्या होगा
कई अफसर सालों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। अब यह इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। मंत्रालय के गलियारों में इस खबर को लेकर हलचल है। आने वाले दिनों में और भी साफ तस्वीर सामने आएगी।
बदलाव का असर
FAQ
- मध्यप्रदेश मंत्रालय में डीपीसी क्या है?
डीपीसी यानी डिपार्टमेंटल प्रोमोशन कमेटी वह समिति है जो सरकारी अफसरों की पदोन्नति तय करती है। इस बैठक में पदोन्नति के लिए योग्य अफसरों के नामों पर विचार होगा और उसके बाद पदोन्नति के आदेश जारी किए जाएंगे।
MP में 10 साल बाद खुलेगा प्रमोशन का रास्ता, 15 जुलाई तक DPC, 31 तक पदोन्नति आदेश
मप्र विधानसभा सचिवालय में प्रमोशन, 13 अफसरों को नया पद, 5 अधिकारी बने अवर सचिव
MP News. पदोन्नति विवाद: हाई कोर्ट में केस चलते हुए भी सशर्त मिल सकती है पदोन्नति!
प्रमोशन में आरक्षण : एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच ने मेंशनिंग स्वीकार की, दोबारा शुरू होगी सुनवाई
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
By Neel Tiwari
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
By Jitendra Shrivastava