प्रमोशन में आरक्षण : एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच ने मेंशनिंग स्वीकार की, दोबारा शुरू होगी सुनवाई
Neel Tiwari | Jun 30, 2026, 14:41 IST
प्रमोशन केस में फिर होगी सुनवाई
मध्य प्रदेश के बहुचर्चित प्रमोशन में आरक्षण मामले में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया की डिवीजनल बेंच ने मामले की मेंशनिंग स्वीकार कर ली है, जिससे अब दोबारा सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।
समझें क्या है पूरा मामला...
- प्रमोशन में आरक्षण मामले की दोबारा सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।
- एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया की डिवीजनल बेंच ने मेंशनिंग स्वीकार की है।
- सरकार ने सीनियरिटी लिस्ट तैयार करने सहित प्रमोशन की प्रक्रिया आगे बढ़ानी शुरू की है।
- मामले में कोई लिखित स्थगन आदेश नहीं होने को सरकार का कानूनी आधार माना जा रहा है।
- लाखों कर्मचारियों और हजारों रिक्त पदों पर इस सुनवाई का सीधा असर पड़ेगा।
इसी बीच मुख्य न्यायाधीश बदल गए, डिवीजनल बेंच का स्वरूप भी बदल गया और मामला लंबे समय तक लंबित रहा। अब एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया की डिवीजनल बेंच ने इस मामले की मेंशनिंग स्वीकार कर ली है।
इससे लगभग तय माना जा रहा है कि अब इस बहुचर्चित मामले की दोबारा सुनवाई शुरू होगी। प्रदेशभर के लाखों कर्मचारियों की निगाहें अब इस सुनवाई पर टिक गई हैं, क्योंकि आने वाला हर आदेश उनके भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ है।
दूसरी ओर सरकार ने तेज की प्रमोशन की तैयारी
सूत्रों के अनुसार सरकार के विधिक सलाहकारों का मत है कि वर्तमान में प्रमोशन प्रक्रिया पर कोई स्पष्ट लिखित स्थगन आदेश लागू नहीं है। इसी आधार पर सरकार यह मानकर आगे बढ़ रही है कि, यदि मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2025 के तहत आवश्यक प्रशासनिक कदम उठाए जाते हैं तो वे स्वतः अवैध नहीं माने जाएंगे।
हालांकि सरकार भी इस बात से अवगत है कि इस दौरान न्यायालय में इस विषय पर फिर से सुनवाई होना तय है। अंतिम स्थिति अदालत के निर्णय से ही स्पष्ट होगी।
पुराना मौखिक आश्वासन बना था प्रमोशन रुकने की वजह
इसी मौखिक आश्वासन के बाद से प्रदेश में प्रमोशन की प्रक्रिया व्यावहारिक रूप से रुक गई थी। हालांकि इस संबंध में कोई औपचारिक लिखित स्थगन आदेश पारित नहीं हुआ था। अब जबकि बेंच बदल चुकी है और मामले की दोबारा सुनवाई शुरू होने जा रही है, सरकार इसी तथ्य को कानूनी आधार मानते हुए प्रशासनिक तैयारियां आगे बढ़ा रही है।
लाखों पदों और भर्तियों का भी सवाल
प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक प्रमोशन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक पदों की श्रृंखला में रिक्तियां उत्पन्न नहीं होंगी। नई भर्तियां भी अपेक्षित गति नहीं पकड़ पाएंगी।
यही कारण है कि यह मामला केवल लाखों शासकीय कर्मचारियों का नहीं बल्कि प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं का भी मुद्दा बन चुका है, जो लंबे समय से सरकारी नौकरियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
लंबित फैसला और अब नई सुनवाई
इस दौरान हाईकोर्ट की विभिन्न पीठों ने सैकड़ों रिजर्व मामलों में निर्णय सुनाए, लेकिन इस बहुचर्चित मामले में फैसला सामने नहीं आया। इसके बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा का सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होना और डिवीजनल बेंच के सदस्य न्यायमूर्ति विनय सराफ का इंदौर स्थानांतरण भी चर्चा का विषय बना। अब नई डिवीजनल बेंच के समक्ष सुनवाई शुरू होने से यह मामला फिर न्यायिक प्रक्रिया में सक्रिय हो गया है।
अब पूरे प्रदेश की नजर अगली सुनवाई पर
वहीं हजारों अभ्यर्थी इस उम्मीद में हैं कि प्रमोशन होने के बाद रिक्त होने वाले पदों पर नई भर्ती का रास्ता भी खुलेगा। अब जबकि एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया की डिवीजनल बेंच ने मामले की मेंशनिंग स्वीकार कर ली है, पूरे प्रदेश की निगाहें अगली सुनवाई पर टिक गई हैं।
माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में होने वाली कार्यवाही इस लंबे विवाद की दिशा और भविष्य दोनों तय कर सकती है।
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