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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत आगामी धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों के दौरान मांस बिक्री की दुकानों को पूरी तरह से बंद रखने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश समाजिक सद्भाव और धार्मिक आयोजन के दौरान शांति बनाए रखने के लिए लिया गया है। इस आदेश के तहत चार प्रमुख अवसरों पर मांस बिक्री की दुकानों को बंद किया जाएगा।
मांस बिक्री पर प्रतिबंध के तहत कौन-कौन से दिन होंगे शामिल?
भोपाल नगर निगम द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि मांस बिक्री की दुकानों को चार प्रमुख धार्मिक अवसरों पर बंद रखने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश निम्नलिखित तिथियों पर लागू होगा:
30 मार्च 2025 - चैती चांद (रविवार)
06 अप्रैल 2025 - राम नवमी (गुरुवार)
10 अप्रैल 2025 - महावीर जयंती (सोमवार)
12 मई 2025 - बुद्ध जयंती (सोमवार)
इन तिथियों पर भोपाल नगर निगम क्षेत्र में स्थित सभी मांस विक्रय की दुकानें बंद रहेंगी। यह कदम नगर निगम की ओर से शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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क्या होगा यदि कोई दुकान इन आदेशों का पालन नहीं करती है?
अगर किसी दुकान पर मांस बिक्री करते हुए पाया जाता है, तो नगर निगम ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। ऐसे मामलों में संबंधित दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और संबंधित दुकानदार के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। यह कदम किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या विवाद से बचने और धार्मिक अवसरों के दौरान शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
नगर निगम का यह आदेश क्यों महत्वपूर्ण है?
इस आदेश का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर सामाजिक सद्भाव बनाए रखना है। शहर में मांस की बिक्री से जुड़ी विवादों और धार्मिक भावनाओं को आहत करने से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है।
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