Dean Geeta Guinn Code of Conduct Violation
नील तिवारी, JABALPUR. नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की डीन गीता गुईन को भर्ती विज्ञापन में एक पद बढ़ाना महंगा पड़ गया। अब उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के लिए कार्रवाई होगी। पलमोनरी मेडिसिन डिपार्मेंट में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती का विज्ञापन 12 मार्च को जारी किया गया था। इस विज्ञापन में 9 पदों के लिए आवेदन मंगाए गए थे। विभाग के ही आदेश के बाद 18 मार्च को इस विज्ञापन को संशोधित किया गया। तब तक आचार संहिता लग चुकी थी।
क्या था पूरा मामला
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के पलमोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्तियां निकली थी। इसमें प्रोफेसर पलमोनरी मेडिसिन का 1 पद (अनारक्षित), एसोसिएट प्रोफेसर पलमोनरी मेडिसिन का 1 पद (ओबीसी), असिस्टेंट प्रोफेसर पलमोनरी मेडिसिन के 3 पद (अनारक्षित, एस टी, ओबीसी), प्रोफेसर रेस्पिरेटरी मेडिसिन 1 पद (अनारक्षित), असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियो डायग्नोसिस 1 पद (अनारक्षित), असिस्टेंट प्रोफेसर रेस्पिरेट्री मेडिसिन 2 पद ( अनारक्षित और एसटी) के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इस तरह कुल 9 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, पर 18 मार्च को इस विज्ञापन में एक संशोधन किया गया और नए विज्ञापन को प्रकाशित किया गया। इसमें पिछले 9 पदों के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल मेडिसिन का एक अनारक्षित पद भी जोड़ दिया गया।
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जबलपुर कलेक्टर करेंगे कार्रवाई
जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि राज्य में चुनाव आचार संहिता भी लागू होने के किसी भी तरह की नई सरकारी भर्ती नहीं निकाली जा सकती। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी तरह की नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन भी नहीं जारी किया जा सकता है। हालांकि आचार संहिता के पहले जारी किए गए नोटिफिकेशन पर भर्तियां की जा सकती हैं। एक नए पद की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर जबलपुर मेडिकल कॉलेज की डीन गीता गुईन ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिस पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
Jabalpur Medical College | Dean Gita Guinn | गीता गुईन आचार संहिता उल्लंघन