मीनाक्षी नटराजन नामांकन विवाद: कांग्रेस देर रात पहुंची सुप्रीम कोर्ट
Amresh Kushwaha | Jun 11, 2026, 09:47 IST
मीनाक्षी नटराजन नामांकन विवाद
मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस ने रात 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। चुनाव आयोग आज फैसला सुना सकता है। आज नाम वापसी का आखिरी दिन है।
समझें क्या है पूरा मामला...
- कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द हो चुका है।
- चुनाव आयोग से देर रात तक कोई जवाब नहीं मिला था।
- कांग्रेस की कानूनी टीम ने रात के दो बजे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
- आज यानी 11 जून नाम वापसी का आखिरी दिन है।
- चुनाव आयोग आज इस संवेदनशील मामले में अपना फैसला सुना सकता है।
मामला अब दो मोर्चों पर लड़ा जाएगा
देर रात को सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस
कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने पहले आयोग के सामने पूरी मजबूती से पक्ष रखा। लेकिन जब देर रात तक कोई जवाब नहीं आया, तो शीर्ष अदालत का रुख करना ही एकमात्र रास्ता बचा था।
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फूंक-फूंककर चल रहा है चुनाव आयोग
चुनाव आयोग ने इस संवेदनशील मामले में जल्दबाजी नहीं दिखाई है। आयोग ने अपने लीगल पूल के वरिष्ठ वकीलों से संपर्क किया। इसके साथ ही संविधान और चुनावी प्रक्रिया के विशेषज्ञ विधि वक्ताओं से भी सलाह ली जा रही है। सभी कानूनी मत सामने आने के बाद ही आयोग अपना अंतिम फैसला देगा।
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आज का दिन बेहद अहम
कब और कैसे रद्द हुआ नामांकन?
शाम करीब 5:30 बजे रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नामांकन रद्द करने का फैसला सुनाया था। फैसले के तुरंत बाद कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया था।
भाजपा ने क्या आरोप लगाए?
- पहली आपत्ति यह थी कि नामांकन के पेज पांच, छह और सात पर सत्यापन मोहर अस्पष्ट है।
- दूसरी यह कि आपराधिक मामलों से जुड़े जरूरी कॉलम में जानकारी दर्ज नहीं की गई।
- तीसरी आपत्ति में आय विवरण वाले हिस्से में चुनाव आयोग के तय प्रारूप से छेड़छाड़ का आरोप था।
- चौथी बात यह कि नामांकन पत्र और शपथपत्र (Affidavit) में संपत्ति के कुल मूल्य में अंतर पाया गया।
- सबसे बड़ा आरोप यह था कि फॉर्म-26 में तेलंगाना की एक अदालत में लंबित शिकायत की जानकारी छिपाई गई है।
- वहीं, छठवीं आपत्ति यह थी कि अधूरी और गलत जानकारी देने की वजह से नटराजन का नामांकन रद्द किया जाए।
2022 से शुरू हुई यह कानूनी उलझन
इसके बाद 2022 से 2025 के बीच उस महिला ने विभिन्न स्तरों पर शिकायतें और याचिकाएं दाखिल कीं। जून 2026 में जब राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, तब यह पुराना मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है।
कांग्रेस ने क्या कहा?
उन्होंने बताया कि तेलंगाना में एक निजी शिकायत के आधार पर अदालत ने केवल एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस में सिर्फ यह पूछा गया था कि संज्ञान क्यों न लिया जाए।
कांग्रेस का तर्क था कि जब तक अदालत किसी मामले में संज्ञान लेकर आरोप तय न करे, उसे लंबित आपराधिक मामला नहीं माना जा सकता। इसलिए हलफनामे में इसका उल्लेख अनिवार्य नहीं था। पार्टी ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को गैरकानूनी और सीटों की चोरी करार दिया।
FAQ
- मीनाक्षी नटराजन का नामांकन क्यों रद्द किया गया?
भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी नेताओं ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने 6 आपत्तियां दर्ज कराईं। सबसे बड़ा आरोप यह था कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने फॉर्म-26 यानी चुनावी हलफनामे में तेलंगाना की एक अदालत में चल रहे मामले की जानकारी नहीं दी। रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नामांकन रद्द करने का फैसला दिया। - यदि मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो क्या होगा?
आज यानी 11 जून 2026 को नाम वापसी का आखिरी दिन है। अगर सुप्रीम कोर्ट समय रहते कोई हस्तक्षेप नहीं करता, तो मध्यप्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो जाएंगे। इस स्थिति में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान की नौबत ही नहीं आएगी।
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