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मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना की शुरुआत की है, जो सामाजिक न्याय और विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत चल रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं की मदद करना है, जो किसी कारणवश अविवाहित हैं और अपनी जिंदगी अकेले जी रही हैं। सरकार इन महिलाओं को हर महीने 600 रुपए की पेंशन प्रदान करेगी, जिससे उन्हें अपनी जिंदगी जीने में सहारा मिलेगा। इस योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि वे किसी पर निर्भर न रहें और खुशी से अपना जीवन बिता सकें।
💰 योजना के लाभ
पेंशन राशि: 600 रुपए प्रति माह।
यह पेंशन उन महिलाओं के लिए होगी जो 50 साल या उससे अधिक उम्र की हैं।
इससे महिलाएं अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने में सक्षम होंगी।
यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी, ताकि वे किसी पर निर्भर न हों।
📝 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें हैं।
निवासी: आवेदनकर्ता को मध्यप्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।
अविवाहित महिलाएं: केवल अविवाहित महिलाएं ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
उम्र: आवेदनकर्ता की आयु 50 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आयकरदाता नहीं होना चाहिए: आवेदनकर्ता को आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए: आवेदनकर्ता सरकारी कर्मचारी या अधिकारी नहीं होनी चाहिए (राज्य या केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारी, या सरकारी/गैर-सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अन्य कर्मचारियों के लिए यह नियम लागू होता है)।
💻 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल https://socialsecurity.mp.gov.in पर जाएं।
- “ऑनलाइन पेंशन योजना के लिए आवेदन करें” पर https://socialsecurity.mp.gov.in क्लिक करें।
- जिला, स्थानीय क्षेत्र, और समग्र ID भरें।
- ऑनलाइन आवेदन का चयन करें।
- आवेदन पत्र भरें और उसे सबमिट करें।
🏦 कैसे आएगा पैसा
इस योजना के तहत पेंशन राशि को प्रतिमाह लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेजा जाएगा, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
📄 ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया के तहत निम्नलिखित कदमों का पालन करें:
आवेदनकर्ता को ग्राम पंचायत या सार्वजनिक सेवा केंद्र के अधिकारी के पास निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन करना होगा।
आवेदन जमा करने के बाद कार्यालय से एक प्राप्ति रसीद प्राप्त की जाएगी।
डाक्यूमेंट्स की जांच करने के बाद, यदि डाक्यूमेंट सही पाए जाते हैं, तो पेंशन मंजूर कर दी जाएगी और लाभार्थी का नाम पेंशन सूची में जोड़ा जाएगा।
पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्येक माह जमा की जाएगी।
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