BHOPAL. मध्य प्रदेश के बड़े-बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा कराना चाहते हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए... मध्य प्रदेश सरकार की बहुचर्चित मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना (Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana) के तहत तीर्थ दर्शन यात्रा की पहली ट्रेन 14 सितंबर 2024 को रवानी होगी। मोहन सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को लेकर नया शेड्यूल कुछ दिन पहले ही जारी कर दिया था।
तीर्थ दर्शन योजना का शेड्यूल जारी
धार्मिक न्यास व धर्मस्व विभाग उज्जैन में शिफ्ट होने के बाद विभाग ने मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना का कार्यक्रम जारी कर दिया है। योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को 14 सितंबर 2024 से 26 फरवरी 2025 तक ट्रेन से अलग-अलग धार्मिक स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। इस दौरान 15 हजार वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में काशी, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, रामेश्वरम, अमृतसर, द्वारका, जगन्नाथपुरी समेत कई धार्मिक स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। प्रदेश के अलग-अलग शहरों से 20 ट्रेनें तीर्थ यात्रियों को लेकर धार्मिक स्थलों के लिए रवाना होगी।
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कौन ले सकता है योजना का लाभ
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ मध्य प्रदेश के ऐसे वरिष्ठ नागरिक ले सकेंगे जो आयकरदाता (income tax payer) नहीं है। साथ ही 60 साल या इससे ज्यादा आयु के हैं। महिला तीर्थयात्रियों के लिए 2 साल की छूट दी गई है। महिलाओं की उम्र 58 साल की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
मध्यप्रदेश सरकार की अनूठी
— Jansampark MP (@JansamparkMP) September 11, 2024
मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना
🛕14 सितम्बर से शुरू होंगी तीर्थ दर्शन ट्रेन
🛕वाराणसी (काशी), रामेश्वरम, मथुरा-वृंदावन सहित विभिन्न तीर्थस्थलों की होगी नि:शुल्क यात्रा @DrMohanYadav51@CMMadhyaPradesh @TrustsReligious #JansamparkMP pic.twitter.com/XTkpz9DgnM
योजना के तहत दिव्यांग जन भी यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन उनकी दिव्यांगता 60 प्रतिशत से ज्यादा न हो। ऐसे आवेदक के लिए उम्र का बंधन नहीं है। अगर पति-पत्नी साथ में यात्रा पर जाना चाहते हैं तो दोनों में से किसी एक का पात्र होना आवश्यक है।
कैसे करें योजना के लिए आवेदन
मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना का लाभ लेने इच्छुक बुजुर्ग, वरिष्ठ नागरिक को दो प्रतियों में निर्धारित प्रोफार्मा में एक आवेदन भरना चाहिए और निर्धारित समय-सीमा से पहले निकटतम तहसील या उप-तहसील में जमा करना चाहिए। फोटो और एड्रेस प्रूफ (address proof) को आवेदन के साथ अटैच करना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एड्रेस के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग की साइट पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड करके भी भर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को हिंदी में भरना होगा, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट जरूर निकाल लें।
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