INDORE : धार की बीजेपी विधायक नीना वर्मा के चुनाव का क्या होगा? एक बार फिर उनके निर्वाचन पर सवाल उठे हैं। चुनाव को लेकर लगी याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई और इसमें अब 15 जुलाई को अगली सुनवाई में तय होगा कि उनके निर्वाचन के खिलाफ लगी याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं।
यह आवेदन पेश हुआ है
उनके निर्वाचन के खिलाफ लगी याचिका में इसके पूर्व हुई सुनवाई में वर्मा की ओर यह कहते हुए एक आवेदन प्रस्तुत हुआ था कि याचिका निराधार तथ्यों पर आधारित है। इसे निरस्त किया जाए। सोमवार (8 जुलाई) को याचिकाकर्ता ने इस आवेदन का जवाब दे दिया। उनका कहना है कि प्रावधानों के तहत ही याचिका दायर की है। हाई कोर्ट की मुख्यपीठ भी ऐसे ही मामलों में फैसला सुना चुकी है। याचिका में अब 15 जुलाई को सुनवाई होगी। इसी दिन तय होगा कि वर्मा के खिलाफ चल रही इस चुनाव याचिका में सुनवाई आगे जारी रहेगी या नहीं।
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सुरेशचंद्र भंडारी ने दायर की थी याचिका
वर्मा के खिलाफ यह चुनाव याचिका धार निवासी सुरेशचंद्र भंडारी ने दायर की है। कहा है कि वर्मा के खिलाफ इसके पहले भी वर्ष 2013 में हुए निर्वाचन को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर हुई थी। इस याचिका को स्वीकारते हुए कोर्ट ने वर्मा का निर्वाचन निरस्त कर दिया था। उन्हें आदेश दिया था कि वह याचिकाकर्ता को 10 हजार रुपए वाद व्यय के रूप में भुगतान करें। वर्मा ने इस आदेश का अब तक पालन नहीं किया है। ऐसे में उनका वर्ष 2023 में हुआ निर्वाचन निरस्त किया जाए।
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