MP Board Exam में प्रश्न पत्र लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस बार केंद्राध्यक्ष और अन्य परीक्षा स्टाफ भी परीक्षा केंद्र में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। यदि इस नियम का उल्लंघन हुआ, तो 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान लागू किया जाएगा।
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सरकार ला रही कानून
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने 2025 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए कई सख्त नियम लागू किए हैं। इस बार परीक्षा केंद्र में प्रश्नपत्र लीक रोकने के लिए केंद्राध्यक्ष और स्टाफ पर भी मोबाइल ले जाने की पाबंदी होगी। यदि कोई भी केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष और पर्यवेक्षक मोबाइल का उपयोग करते पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। संशोधित अधिनियम के तहत 10 साल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित है। यह नियम भारत सरकार के सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम-2024 के आधार पर तैयार किया गया है।
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क्यों लाया गया यह प्रावधान?
मध्यप्रदेश में पिछले वर्षों में मोबाइल के माध्यम से प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं सामने आई थीं। परीक्षा कक्ष तक प्रश्न पत्र पहुंचने के दौरान फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए गए थे। इसे देखते हुए माशिमं ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है।
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परीक्षा केंद्रों पर ऐसी होगी नई व्यवस्था
परीक्षा केंद्रों पर लोहे की पेटी रखी जाएगी, जहां स्टाफ अपने मोबाइल जमा करेंगे। संचार के लिए लैंडलाइन फोन और ईमेल आधारित पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। इससे परीक्षा केंद्रों की निगरानी और सूचनाओं का आदान-प्रदान ऑनलाइन होगा।
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विधानसभा में विधेयक पेश होगा
माशिमं ने इस नियम को लागू करने के लिए संशोधन विधेयक का प्रारूप तैयार किया है। इसे 16 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। यह नियम फरवरी 2025 से होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में लागू होंगे।
माशिमं के सचिव केडी त्रिपाठी के अनुसार, “परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने वाले अधिकारियों को माशिमं की परीक्षा प्रक्रिया से भी प्रतिबंधित किया जाएगा।”
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