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मध्यप्रदेश सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को राहत देते हुए यात्रा भत्ता (Travel Allowance), हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance - HRA) और अनुग्रह अनुदान (Ex-Gratia) की राशि में बढ़ोतरी कर दी है। वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी माने जाएंगे।
जनसंख्या के आधार पर तय हुआ HRA
सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस की दरों को नगर की जनसंख्या के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। 7 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में कार्यरत कर्मचारियों को उनकी मूल सैलरी का 10% HRA मिलेगा।3 लाख से अधिक और 7 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में कार्यरत कर्मचारियों को 7% HRA मिलेगा। 3 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में कार्यरत कर्मचारियों को 5% HRA मिलेगा।
यात्रा भत्ता की नई दूरी-आधारित दरें
मध्यप्रदेश सरकार ने यात्रा भत्ता को यात्रा की दूरी और यात्रा के साधन के आधार पर तय किया है। इसमें दूरी और निजी या सार्वजनिक वाहन से यात्रा करने पर अलग अलग दर तय की गई हैं। इस संशोधन का लाभ विशेष रूप से उन कर्मचारियों को होगा, जो ड्यूटी के सिलसिले में दूर-दराज के क्षेत्रों की यात्रा करते हैं।
यात्रा दूरी (किमी) | यात्रा का साधन | यात्रा भत्ता (₹) |
201 - 300 | निजी वाहन | 1350 |
201 - 300 | सार्वजनिक परिवहन | 550 |
301 - 450 | निजी वाहन | 2025 |
301 - 450 | सार्वजनिक परिवहन | 750 |
451 - 600 | निजी वाहन | 2500 |
451 - 600 | सार्वजनिक परिवहन | 950 |
601 - 800 | निजी वाहन | 3000 |
601 - 800 | सार्वजनिक परिवहन | 1100 |
800 से अधिक | निजी वाहन | 3700 |
800 से अधिक | सार्वजनिक परिवहन | 1250 |
सेवा काल में मृत्यु पर अनुग्रह राशि में बदलाव
मध्यप्रदेश शासन ने वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत सेवा में रहते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु पर मिलने वाली अनुग्रह अनुदान राशि को संशोधित किया है। यह राशि अब देय वेतन के 6 गुना और अधिकतम 1 लाख 25 हजार रुपए तक होगी। यह अनुदान राशि कर्मचारी के निकटतम परिजनों को प्रदान की जाएगी।इस फैसले से दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा। बता दें अभी तक यह राशि 50 हजार थी।
वित्त विभाग ने आदेश किए जारी
मध्यप्रदेश वित्त विभाग ने इस वृद्धि को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ये संशोधित भत्ते केवल स्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होंगे। आदेश का पालन सभी शासकीय विभागों को करना अनिवार्य होगा।
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