MP के सरकारी कर्मचारियों के वेतन-भत्ते में 10% तक का इजाफा, जानें कितना होगा फायदा

मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के यात्रा भत्ता (TA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी के आदेश जारी किए। ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल से ही प्रभावी मानी जाएगी।

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Rohit Sahu
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मध्यप्रदेश सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को राहत देते हुए यात्रा भत्ता (Travel Allowance), हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance - HRA) और अनुग्रह अनुदान (Ex-Gratia) की राशि में बढ़ोतरी कर दी है। वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी माने जाएंगे।

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जनसंख्या के आधार पर तय हुआ HRA

सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस की दरों को नगर की जनसंख्या के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। 7 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में कार्यरत कर्मचारियों को उनकी मूल सैलरी का 10% HRA मिलेगा।3 लाख से अधिक और 7 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में कार्यरत कर्मचारियों को 7% HRA मिलेगा। 3 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में कार्यरत कर्मचारियों को 5% HRA मिलेगा।

यात्रा भत्ता की नई दूरी-आधारित दरें

मध्यप्रदेश सरकार ने यात्रा भत्ता को यात्रा की दूरी और यात्रा के साधन के आधार पर तय किया है। इसमें दूरी और निजी या सार्वजनिक वाहन से यात्रा करने पर अलग अलग दर तय की गई हैं। इस संशोधन का लाभ विशेष रूप से उन कर्मचारियों को होगा, जो ड्यूटी के सिलसिले में दूर-दराज के क्षेत्रों की यात्रा करते हैं।

यात्रा दूरी (किमी) यात्रा का साधन यात्रा भत्ता (₹)
201 - 300 निजी वाहन 1350
201 - 300 सार्वजनिक परिवहन 550
301 - 450 निजी वाहन 2025
301 - 450 सार्वजनिक परिवहन 750
451 - 600 निजी वाहन 2500
451 - 600 सार्वजनिक परिवहन 950
601 - 800 निजी वाहन 3000
601 - 800 सार्वजनिक परिवहन 1100
800 से अधिक निजी वाहन 3700
800 से अधिक सार्वजनिक परिवहन 1250

सेवा काल में मृत्यु पर अनुग्रह राशि में बदलाव

मध्यप्रदेश शासन ने वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत सेवा में रहते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु पर मिलने वाली अनुग्रह अनुदान राशि को संशोधित किया है। यह राशि अब देय वेतन के 6 गुना और अधिकतम 1 लाख 25 हजार रुपए तक होगी। यह अनुदान राशि कर्मचारी के निकटतम परिजनों को प्रदान की जाएगी।इस फैसले से दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा। बता दें अभी तक यह राशि 50 हजार थी।

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वित्त विभाग ने आदेश किए जारी

मध्यप्रदेश वित्त विभाग ने इस वृद्धि को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ये संशोधित भत्ते केवल स्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होंगे। आदेश का पालन सभी शासकीय विभागों को करना अनिवार्य होगा।

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