रिटायरमेंट से पहले होगी मूल विभाग में वापसी, सरकार कर रही तैयारी
स्वास्थ्य विभाग ने सेवानिवृत्ति से छह माह पूर्व सभी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में वापस भेजने का निर्देश दिया है। इससे पेंशन और स्वत्वों का निपटारा समय पर हो सकेगा, और सेवानिवृत्ति के बाद परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग (Madhya Pradesh Health Department) ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु एक अहम कदम उठाया है। विभाग ने निर्णय लिया है कि सेवानिवृत्ति (Retirement) से छह माह पूर्व सभी प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर कार्यरत सरकारी सेवकों को उनके मूल विभाग (Parent Department) में वापस भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और अन्य देयकों के मामलों का समय पर निपटारा करना है, ताकि कर्मचारियों को कोई कठिनाई न हो।
पेंशन के लिए नए निर्देश
स्वास्थ्य विभाग ने सभी कार्यालयों को आदेश जारी किया है कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग (Health and Medical Education Department) के अंतर्गत कार्यरत विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी (Medical Officers), और अन्य कर्मचारी जो विभिन्न संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति से छह माह पूर्व उनके मूल विभाग में लौटना अनिवार्य होगा।
यूनिक एम्पलाई कोड और पेंशन निपटान की समस्या
प्रतिनियुक्ति पर सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारियों का यूनिक एम्पलाई कोड (Unique Employee Code) स्वास्थ्य सेवाओं के संचालनालय से स्थानांतरित हो जाता है। इससे पेंशन और अन्य स्वत्वों (Entitlements) के मामलों में देरी और कठिनाई आ सकती है। इसीलिए यह कदम उठाया गया है ताकि पेंशन प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि दो वर्ष होती है, जिसे आवश्यकता अनुसार दो वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद, कर्मचारी को अपने मूल विभाग में लौटना अनिवार्य होगा।
स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि आगे से प्रतिनियुक्ति पर भेजने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिकारी को सेवानिवृत्ति के छह माह पहले उसके मूल विभाग में वापस भेजा जाए, ताकि उन्हें पेंशन मामलों में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
FAQ
स्वास्थ्य विभाग ने पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?
स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया है कि सेवानिवृत्ति से छह माह पूर्व प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में वापस भेजा जाएगा।
प्रतिनियुक्ति की अवधि कितनी होती है?
प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि दो वर्ष होती है, जिसे आवश्यकता अनुसार दो वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है।
यूनिक एम्पलाई कोड का क्या महत्व है?
यूनिक एम्पलाई कोड पेंशन और अन्य स्वत्वों के निपटारे में महत्वपूर्ण होता है। प्रतिनियुक्ति के स्थान पर सेवानिवृत्त होने पर कोड स्थानांतरित हो सकता है, जिससे कठिनाई हो सकती है।
प्रतिनियुक्ति पर सेवानिवृत्त होने से क्या समस्याएँ आ सकती हैं?
प्रतिनियुक्ति पर सेवानिवृत्त होने से पेंशन और अन्य स्वत्वों के निपटारे में देरी हो सकती है, क्योंकि यूनिक एम्पलाई कोड स्थानांतरित हो जाता है।
यह कदम कब से लागू होगा?
यह कदम तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, और सभी संबंधित कार्यालयों को इसके निर्देश जारी किए गए हैं।