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MP News: मध्य प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के खिलाफ राज्य सरकार एक्शन मोड में आ गई है। इसको लेकर मोहन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब प्रदेश के सभी जिलों को कलेक्टरों की ताकत बढ़ गई है। अब कलेक्टर असामाजिक तत्वों पर खुलकर कार्रवाई कर सकेंगे। राज्य सरकार के नए फैसले के अनुसार अब कलेक्टर अपराधियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत भी कदम उठा सकेंगे।
31 दिसंबर तक अलर्ट
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो राज्य सरकार ने कहा है कि यह आदेश 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 तक के लिए प्रभावशील रहेगा। इस दौरान कलेक्टर प्रदेश में कानून व्यवस्था और धार्मिक माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर NSA के तहत कार्रवाई कर सकेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कलेक्टरों को राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। इससे पहले राज्य के जिलों के एसपी को भी इस तरह के आदेश मिल चुके हैं।
इसलिए लिया गया फैसला
इस मामले पर राज्य सरकार का कहना है कि उनके पास इनपुट है कि प्रदेश में कुछ असामाजिक तत्व सक्रिय हैं। सरकार ने बताया कि इसी के चलते यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि अक्टूबर में नवरात्रि, दीपावली जैसे कई बड़े त्योहार आने वाले हैं। नवरात्रि में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। गौरतलब है कि सीएम यादव ने हाल ही में आगामी त्योहारों के मद्देनजर समीक्षा बैठक की थी, जिसमें अधिकारियों को राज्य में सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखने के निर्देश दिए गए थे।
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