मप्र हाईकोर्ट का आदेश, चौराहों या सड़क पर अब नहीं लगेंगी महापुरूषों की प्रतिमाएं
Vishwanath Singh | Jul 08, 2025, 12:46 IST
Sourabh981
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने आदेश दिया कि प्रदेशभर में अब किसी चौराहे या सड़क पर महापुरुषों या अन्य व्यक्तियों की नई प्रतिमा स्थापित नहीं की जाएगी।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि प्रदेशभर में अब किसी भी चौराहे या सड़क पर महापुरुषों या अन्य किसी व्यक्ति की नई प्रतिमा स्थापित नहीं की जाएगी। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि पूर्व में जबलपुर मुख्य पीठ द्वारा जारी आदेशों का पालन सख्ती से सुनिश्चित किया जाए।
यह आदेश उज्जैन जिले के माकड़ोन निवासी राजेश कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया। याचिकाकर्ता की तरफ से हाईकोर्ट एडवोकेट मनीष यादव ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया याचिका में कहा गया है कि कुछ समय पहले माकड़ोन में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ दिया गया था और वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगाने की कोशिश की गई थी। इससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी और सामाजिक सौहार्द बिगड़ने लगा था।
इसके बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों ने माकड़ोन नगर परिषद से अलग-अलग महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाने की अनुमति मांगी थी। नगर परिषद ने विवाद से बचने के लिए उन्हें वैकल्पिक स्थानों की अनुमति देने की बात कही, लेकिन याचिकाकर्ता का तर्क था कि अगर हर चौराहे पर अलग-अलग समाज अपनी-अपनी प्रतिमा लगवाने लगेगा। ऐसे में यातायात व्यवस्था चरमरा जाएगी और विवाद की आशंका बढ़ जाएगी।
कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्य सचिव और सभी विभागों के प्रमुख सचिव यह सुनिश्चित करें कि जबलपुर पीठ द्वारा दिए गए 2023 के आदेश का पूरी तरह से पालन किया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल नई प्रतिमाओं पर लागू होगा। पहले से स्थापित प्रतिमाओं को इससे कोई नुकसान या बदलाव नहीं होगा।
इस फैसले को प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और यातायात नियंत्रण को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे स्थानीय प्रशासन के निर्णयों में एकरूपता आएगी और चौराहों को लेकर होने वाले विवादों पर विराम लग सकेगा।
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जनहित याचिका से जुड़ा मामला
प्रतिमा लगाने को लेकर हो चुका है विवाद
हाईकोर्ट का स्पष्ट रुख
एडवोकेट मनीष यादव और नेहुल वर्मा ने बताया कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से यह भी बताया गया कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्य पीठ ने वर्ष 2023 में ही इस विषय में स्पष्ट आदेश दे दिया था, जिसमें चौराहों और सड़कों पर प्रतिमाएं लगाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन द्वारा कई बार अनुमति दे दी जाती है, जिससे कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था दोनों प्रभावित होते हैं।
मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को सख्त निर्देश
प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव
ये रहे आदेश के मुख्य बिंदु:
- नई प्रतिमाओं की स्थापना पर पूर्ण प्रतिबंध
- जबलपुर पीठ के 2023 के आदेश का सख्ती से पालन
- यातायात और कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए निर्णय
- पूर्व स्थापित प्रतिमाओं पर नहीं पड़ेगा असर
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