पेंशन कर्मचारियों का का हक कोई दया नहीं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Aman Vaishnav | May 28, 2026, 13:16 IST
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एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दो अहम फैसले दिए हैं। पहले में कहा कि बिना उचित प्रक्रिया के किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन नहीं रोक सकते। दूसरे में कहा कि RTI के तहत किसी कर्मचारी का सर्विस रिकॉर्ड उसकी सहमति के बिना सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।
रतन मिश्रा@ ग्वालियर
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दो बड़े फैसले सुनाए हैं।
- कोर्ट ने कहा, पेंशन कर्मचारी का कानूनी अधिकार है, सुविधा नहीं।
- बिना उचित प्रक्रिया अपनाए सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन नहीं रोकी जा सकती।
- आरटीआई में कर्मचारी का सर्विस रिकॉर्ड बिना सहमति साझा नहीं होगा।
- सर्विस रिकॉर्ड को कोर्ट ने थर्ड पार्टी सूचना माना है।
पेंशन पर हाईकोर्ट का सख्त रुख
यह मामला सेवानिवृत्त डीईओ राजेंद्र सिंह चौहान से जुड़ा था। सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले उन्हें चार्जशीट दी गई थी। इसके बाद भी विभाग ने वर्षों तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया। इसके बाद में सरकार ने उनकी पेंशन में कटौती कर दी।
कोर्ट ने पाया कि इस मामले में न तो गंभीर वित्तीय अनियमितता साबित हुई । न ही सरकार को कोई नुकसान पहुंचा। फिर भी पेंशन रोकना अनुचित था। जस्टिस आनंद सिंह बहरात की पीठ ने 18 साल पुराने उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया।
कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि बकाया एरियर 6 प्रतिशत ब्याज सहित तीन महीने में चुकाए जाएं। अदालत ने यह भी कहा कि विभागीय आदेश स्पष्ट और कारणयुक्त होने चाहिए।
RTI और सर्विस रिकॉर्ड: निजता का सवाल
यह मामला डॉ. विजय कुमार गुप्ता के सर्विस रिकॉर्ड से जुड़ा था। आरटीआई आवेदन पर अपीलीय अधिकारी ने उनके दस्तावेज उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे। डॉ. गुप्ता ने इसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
अदालत में उन्होंने दलील दी कि उन्हें सुनवाई का मौका ही नहीं दिया गया। कोर्ट ने इस दलील को सही माना। अदालत ने कहा कि सर्विस रिकॉर्ड थर्ड पार्टी सूचना की श्रेणी में आता है। इसे किसी से साझा करने से पहले संबंधित कर्मचारी का पक्ष सुनना अनिवार्य है।
पारदर्शिता बनाम निजता
इस फैसले का असर उन तमाम मामलों पर पड़ सकता है, जहां आरटीआई के जरिए सरकारी कर्मचारियों की व्यक्तिगत सेवा जानकारी मांगी जाती है।
फैसलों का असर क्या होगा?
इन फैसलों के बाद सरकारी विभागों को अपनी प्रक्रियाओं में बदलाव करने होंगे। किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई में नियमों का पालन और न्यायसंगत सुनवाई अब और जरूरी हो गई है।
FAQ
- क्या कोई सरकार बिना कारण किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन रोक सकती है?
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पेंशन सरकारी कर्मचारी का कानूनी अधिकार है। इसे रोकने या घटाने के लिए उचित प्रक्रिया अपनाना जरूरी है। संबंधित कर्मचारी को सुनवाई का मौका देना और आदेश में स्पष्ट कारण बताना अनिवार्य है। बिना इसके की गई कोई भी कार्रवाई कोर्ट में टिक नहीं सकती। - क्या आरटीआई के जरिए किसी सरकारी कर्मचारी का सर्विस रिकॉर्ड मांगा जा सकता है?
हाईकोर्ट ने कहा है कि सर्विस रिकॉर्ड "थर्ड पार्टी सूचना" की श्रेणी में आता है। इसे देने से पहले संबंधित कर्मचारी को नोटिस देना और उसका पक्ष सुनना जरूरी है। साथ ही यह भी साबित करना होगा कि इसे सार्वजनिक करने में व्यापक जनहित है। केवल पारदर्शिता के नाम पर निजी जानकारी नहीं दी जा सकती। - डीईओ राजेंद्र सिंह चौहान के मामले में हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया?
हाईकोर्ट की जस्टिस आनंद सिंह बहरात की पीठ ने 18 साल पुराने सरकारी आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पेंशन कटौती के लिए कोई ठोस आधार नहीं था। सरकार को निर्देश दिया गया कि बकाया एरियर 6 प्रतिशत ब्याज के साथ तीन महीने के भीतर चुकाए जाएं।
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