MP में नया फायर एक्ट लागू: झूठी कॉल पर 20 हजार जुर्माना, लापरवाही पर होगी जेल

Amresh Kushwaha | Sept 09, 2026, 10:44 IST
मध्य प्रदेश में नया फायर एक्ट लागू
मध्य प्रदेश में नया फायर एक्ट लागू हो गया है। अब प्रॉपर्टी टैक्स के साथ फायर टैक्स भी लगेगा। झूठी फायर कॉल पर 20 हजार रुपए जुर्माना और लापरवाही पर जेल का प्रावधान है। दमकल का रिस्पॉन्स टाइम 10 मिनट होगा।

समझें क्या है पूरा मामला...

  • मध्य प्रदेश में नया फायर एक्ट लागू कर दिया गया है।
  • झूठी फायर कॉल पर अब 20 हजार रुपए तक जुर्माना लगेगा।
  • लापरवाह दमकलकर्मियों को जेल और वेतन कटौती की सजा होगी।
  • प्रॉपर्टी टैक्स के साथ अब फायर टैक्स भी जुड़ेगा।
  • बड़ी इमारतों के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा।

फायर एक्ट में क्या बदला

मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में नया फायर एक्ट लागू कर दिया है। यह कानून अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए बनाया गया है। इसका मकसद आगजनी की घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाना भी है।



नए अधिनियम में दमकल विभाग के कर्मचारियों की जवाबदेही तय की गई है। साथ ही आम नागरिकों और व्यावसायिक परिसरों पर भी सख्त नियम लागू होंगे। बहुमंजिला इमारतों को भी इस कानून के दायरे में रखा गया है। फर्जी कॉल करने वालों के खिलाफ भी कड़ा दंड तय किया गया है।



अब लगेगा फायर टैक्स

अब प्रॉपर्टी टैक्स के साथ फायर टैक्स भी जुड़ेगा। नगर निगम, नगरपालिका और नगर परिषद जैसे स्थानीय निकाय इसे वसूल सकेंगे। यह टैक्स संपत्ति कर के साथ सरचार्ज के रूप में लिया जाएगा। इसकी दरें राज्य सरकार ही तय करेगी।



इस पैसे से दमकल सेवाओं का ढांचा मजबूत किया जाएगा। इसका इस्तेमाल 10 मिनट के भीतर रिस्पॉन्स टाइम सुनिश्चित करने में होगा। यानी घटना की सूचना मिलते ही दमकल गाड़ी 10 मिनट में पहुंचनी होगी।



दमकलकर्मियों पर सख्ती

नए फायर सेफ्टी एक्ट में दमकलकर्मियों की लापरवाही पर भी सख्ती की गई है। ड्यूटी के दौरान बिना वजह भागने पर सजा का प्रावधान है। ऐसे कर्मचारियों को तीन महीने की जेल हो सकती है। इसके अलावा तीन महीने की वेतन कटौती भी हो सकती है। कुछ मामलों में दोनों सजाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं।



आग से नुकसान भरपाई नियम

धारा 20 में आग से हुए नुकसान की भरपाई का नियम है। यदि किसी की लापरवाही से आग लगती है तो नुकसान भरना होगा। पड़ोसियों या अन्य संपत्तियों को नुकसान होने पर पूरा मुआवजा देना होगा। पीड़ित 30 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी के पास दावा कर सकेंगे। इस दावे का निस्तारण 90 दिन के भीतर करना होगा। यह फैसला सिविल कोर्ट की डिक्री जैसा ही माना जाएगा।



झूठी कॉल पर जुर्माना

धारा 18-1 के तहत झूठी फायर कॉल पर भी जुर्माना तय किया गया है। फायर ब्रिगेड को गुमराह करने पर सख्त कार्रवाई होगी। झूठी सूचना यानी फॉल्स अलार्म देने पर पेनाल्टी लगेगी। इसके लिए 20 हजार रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। इससे झूठी शिकायतों पर लगाम लगने की उम्मीद है।



सेफ्टी सुपरवाइजर अनिवार्य

बहुमंजिला इमारतों में फायर सेफ्टी सुपरवाइजर रखना अब अनिवार्य होगा। यह नियम अस्पतालों और व्यावसायिक परिसरों पर भी लागू होगा। हर जगह प्रशिक्षित सुपरवाइजर की तैनाती करनी होगी। 30 दिनों के भीतर नियुक्ति नहीं करने पर पेनल्टी लगेगी। यह पेनल्टी 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लगेगी। इसके बाद हर दिन 10 हजार रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। यानी देरी जितनी ज्यादा होगी, जुर्माना उतना ही बढ़ता जाएगा।



इमारतों के फायर प्लान और सेफ्टी ऑडिट के लिए नया सिस्टम बनाया गया है। सरकार मान्यता प्राप्त प्राइवेट एजेंसियों को लाइसेंस देगी। ये एजेंसियां थर्ड-पार्टी ऑडिट का काम करेंगी। इससे सेफ्टी सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया तेज हो सकेगी।



बड़ी इमारतों पर नया नियम

15 मीटर से ज्यादा ऊंची इमारतों के लिए नया नियम लागू होगा। इनमें रिहायशी इमारतें, स्कूल, अस्पताल, मॉल और फैक्टरी शामिल हैं। इन सभी के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। बिना सर्टिफिकेट के भवन निर्माण को मंजूरी नहीं मिलेगी।



फायर एनओसी के बिना अब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। नगरीय निकाय बिना फायर एनओसी के यह सर्टिफिकेट जारी नहीं कर पाएंगे। यानी फायर सेफ्टी मंजूरी के बिना भवन में रहना मुश्किल होगा। इससे इमारतों की सुरक्षा जांच पहले से पक्की हो जाएगी।



शादी-आयोजन में सावधानी

शादी-ब्याह और राजनीतिक या धार्मिक आयोजनों के लिए अलग नियम बनाए गए हैं। ऐसे पंडालों को सेल्फ-रेगुलेटरी श्रेणी में रखा गया है। आयोजकों को अग्निरोधी कपड़ों का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। पंडालों में निकास द्वार भी चौड़े रखने होंगे। इससे आपात स्थिति में लोग आसानी से बाहर निकल सकेंगे।



थाने जैसे फायर स्टेशन

प्रदेश में अब पुलिस थानों की तर्ज पर नए फायर स्टेशन भी बनेंगे। घनी बस्तियों और औद्योगिक क्षेत्रों में इनकी जरूरत ज्यादा महसूस की गई है। हर फायर स्टेशन की अपनी तय सीमा होगी। हर स्टेशन का अपना अलग कमान ढांचा भी होगा। इससे आग लगने की सूचना पर तुरंत कार्रवाई हो सकेगी।



सरकार का मानना है कि यह कानून जान-माल की सुरक्षा बढ़ाएगा। बड़े शहरों में आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। कई बार समय पर दमकल न पहुंचने से नुकसान बड़ा हो जाता है। नए नियम से रिस्पॉन्स टाइम कम होने की उम्मीद है। इससे जान और माल दोनों का नुकसान घटाया जा सकेगा।



व्यावसायिक परिसरों और बिल्डरों के लिए अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उन्हें निर्माण से पहले ही फायर सेफ्टी मानकों का ध्यान रखना होगा। सर्टिफिकेट न होने पर उन्हें कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इससे भवन निर्माण में सुरक्षा मानकों को गंभीरता से लिया जाएगा।



आम नागरिकों को भी इस कानून की जानकारी रखना जरूरी है। झूठी सूचना देने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं असली दुर्घटना में मुआवजे का अधिकार भी मिलेगा। यह कानून जिम्मेदारी के साथ-साथ सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है।



यह खबर क्यों जरूरी है

यह खबर हर नागरिक, भवन मालिक और व्यापारी को सीधे प्रभावित करती है। जान-माल की सुरक्षा नागरिकों का मौलिक अधिकार है, और यह कानून उसी दिशा में एक कदम है। पारदर्शी मुआवजा व्यवस्था और समयबद्ध निस्तारण प्रक्रिया न्याय के सिद्धांत के अनुरूप है। दमकलकर्मियों की जवाबदेही तय होने से सरकारी सेवाओं में जिम्मेदारी बढ़ेगी।



फायर टैक्स जैसे प्रावधान की जानकारी नागरिकों को अपने अधिकार और कर्तव्य समझने में मदद करती है। यह खबर पूरी तरह सरकारी अधिनियम के तथ्यों पर आधारित है और किसी वर्ग या पक्ष के खिलाफ नहीं है।



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