अब अफसरों पर सीधा केस नहीं, सरकार की मंजूरी होगी जरूरी, PHQ का फैसला
Sandeep Kumar | Sept 11, 2026, 22:24 IST
अफसरों पर सीधे केस नहीं
मध्यप्रदेश में अफसरों के खिलाफ आधिकारिक कामकाज से जुड़े केस अब सरकार की मंजूरी के बगैर दर्ज नहीं होंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किए है।
समझें क्या है पूरा मामला
- मध्यप्रदेश में अफसरों पर केस प्रक्रिया बदलेगी।
- सरकारी काम से जुड़े मामलों में अनुमति जरूरी होगी।
- हाईकोर्ट आदेश के बाद PHQ ने निर्देश जारी किए।
- लोकायुक्त के 295 मामलों में मंजूरी लंबित है।
- IAS IPS सहित कई अधिकारी मामलों में शामिल हैं।
सरकारी अफसरों पर केस !
किन मामलों में जरूरी मंजूरी
इस प्रावधान की जड़ पुरानी है। पहले यह दंड प्रक्रिया संहिता यानी CrPC (Code of Criminal Procedure) की धारा 197 में दर्ज था। अब नए कानून के तहत यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) 2023 की धारा 218 में शामिल है। हाईकोर्ट के आदेश ने इसी प्रावधान को फिर से याद दिलाया है।
आम जनता पर क्या असर
पुलिस को क्या निर्देश मिले
लोकायुक्त के 295 केस अटके
विभागवार आंकड़े देखें तो नगरीय विकास और आवास विभाग में सबसे ज्यादा 36 केस अटके हैं। पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग में 15, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण में 12 और सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD (General Administration Department) में 11 मामले पेंडिंग हैं। लोक निर्माण विभाग में 10 और राजस्व विभाग में 6 केस लंबित हैं। जल संसाधन, वन और उद्यानिकी विभाग में 5-5 मामले फंसे हैं। बाकी कई विभागों में एक-एक से लेकर चार-चार केस पेंडिंग हैं। इनके अलावा राज्य के अन्य निकायों के पास भी 166 मामले लंबित बताए गए हैं।
यह आंकड़ा दिखाता है कि अभियोजन स्वीकृति की प्रक्रिया कितनी धीमी चल रही है। हाईकोर्ट के इस ताजा आदेश के बाद उम्मीद है कि सरकार और पुलिस, दोनों इस कानूनी प्रक्रिया को लेकर अधिक सतर्क रहेंगे।
आगे क्या बदलेगा
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