मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद MPPSC और ESB के रिजल्ट अटके
MPPSC-ESB के रिजल्ट में ही लिखी थी यह शर्त, हाईकोर्ट फैसले के बाद भी नतीजे क्यों रुके?
Sanjay Gupta | Oct 22, 2026, 13:18 IST
मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद MPPSC और ESB के रिजल्ट अटके
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के रिजल्ट पर गहरा संकट छाया हुआ है। हाईकोर्ट के ओबीसी आरक्षण के फैसले के बाद सामान्य प्रशासन विभाग अभी तक इसका कोई हल नहीं निकाल पाया है। क्या शासन अपने ही फैसले की अवमानना कर रहा है? आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं...
सुलझने की जगह और उलझ गई स्थिति
वहीं फैसले के बाद अब उम्मीदवार बड़ा सवाल उठाने लगे हैं। वह यह है कि आयोग और ईएसबी दोनों के ही हर रिजल्ट को ओबीसी आरक्षण केस की मूल याचिका 5901/2019 के तहत मान्य किया गया है। फिर सवाल यही है कि जब याचिका का निराकरण हो गया तो फिर रिजल्ट में देरी क्यों?
आयोग ने रिजल्ट में क्या लिखा है
सुप्रीम कोर्ट ने ही हाईकोर्ट को किया था अधिकृत
हाईकोर्ट में 15 जून को स्पेशल बेंच बनी। इनके द्वारा 15 दिन तक लगातार 30 घंटे की सुनवाई हुई और अब यह फैसला दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सुनवाई 5 अगस्त को पूरी हुई और फिर फैसला 9 अक्टूबर को जारी हुआ।
होना क्या चाहिए
लागू क्या-क्या होना है
1. ओबीसी आरक्षण 14 फीसदी रहेगा और 27 फीसदी करने का साल 2019 का एक्ट गैर-संवैधानिक है।
2. पीएससी, ईएसबी या कोई भी चयन एजेंसी इसी आधार पर आगे प्रक्रिया करेगी और रिजल्ट जारी करेगी
3. 3- 8 मार्च 2019 और 29 सितंबर 2022 के बीच में यदि अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण के आधार पर नियुक्ति हुई है तो वह मान्य रहेगी। इसे आगे तीन साल की नियुक्ति में समायोजन किया जाएगा।
4. होल्ड किए गए 13 फीसदी पद अनारक्षित कैटेगरी से तीन माह के भीतर भरे जाएंगे
यही मांग उम्मीदवार कर रहे हैं
इन सबके बीच रिजल्ट अटक गए हैं। इसकी वजह यह है कि फैसले में साफ लिखा है कि चयन एजेंसियों को 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण के आधार पर रिजल्ट जारी करना होगा। यानी अब 87-13 फीसदी का फॉर्मूला लागू नहीं होगा।
ऐसे में अगर चयन एजेंसियां इसी पुराने फॉर्मूले के आधार पर रिजल्ट जारी करती हैं, तो इसे अदालत के आदेश की अवमानना माना जा सकता है।
ओबीसी वोट बैंक राजनीति पड़ रही भारी
उधर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज आयोजन के बाद वैसे ही 27 फीसदी पर ओबीसी का हक बताकर इस राजनीति को और तेज कर दिया। इसके बाद सरकार के आगे इसमें सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है।
पीएससी, ईएसबी को आदेश का इंतजार
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