बैंक कर्मचारियों पर कलेक्टर का बड़ा एक्शन, ब्रांच मैनेजर बर्खास्त, 2 कर्मचारियों की रोकी वेतनवृद्धि

सीहोर में कलेक्टर ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के शाखा प्रबंधक रमेश वारिया को बर्खास्त किया है। साथ ही कलेक्टर ने दो अन्य कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई है। जानें क्यों हुई कार्रवाई

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Vikram Jain
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MP Sehore Collector took action against bank employees
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नफीस खान @ Sehore

मध्य प्रदेश के सीहोर में गंभीर मामलों में बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक प्रवीण सिंह ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के आरक्षित वर्ग का अनुचित लाभ लेने वाले शाखा प्रबंधक रमेश वारिया को पद से बर्खास्त ( dismissed) कर दिया है। साथ ही कलेक्टर ने दो अन्य कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि स्थाई रूप से रोक दी है। कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक प्रवीण सिंह ने स्टाफ उप कमेटी की बैठक में बैंक कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की है।

शाखा प्रबंधक ने दी गलत जानकारी, किया गुमराह

बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीएन यादव ने जानकारी दी कि कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक हकीमाबाद शाखा के निलंबित शाखा प्रबंधक रमेश वारिया ने बैंक को गुमराह करते हुए खुद को अनुसूचित जनजाति वर्ग (ST) का बताते हुए बैंक की नौकरी हासिल की। साथ ही दो बार पदोन्नति भी ली। इसको लेकर कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक प्रवीण सिंह को शिकायत मिली थी। जिसके बाद सामने आया की बैंक मैनेजर वारिया ने अनुसूचित जनजाति वर्ग में नहीं आते हैं, इन्होंने बैंक को गलत जानकारी देकर गुमराह किया और न केवल बैंक की सेवा में आए बल्कि इन्हीं गलत तथ्यों के आधार पर पदोन्नति (promotion) भी प्राप्त कर ली।

कलेक्टर के निर्देश पर मामले में जांच

मामला सामने आने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर बैंक द्वारा जांच समिति गठित कर जांच कराई गई। जांच में आरोप सत्य पाए जाने पर वारिया को स्टाफ उप समिति के निर्णय अनुसार सेवा से पृथक कर दिया गया है। हकीमाबाद शाखा में पदस्थ रहते हुए बिना किसी सक्षम स्वीकृति के निर्माण कार्य कराए जाने के मामले में भी वारिया की दो वेतनवृद्धि (Salary increment) स्थाई रूप से रोकने का निर्णय भी लिया गया है।

वित्तीय अनियमितता मामले में कार्रवाई

एक अन्य मामले में सहायक लेखापाल दिनेश सोलंकी द्वारा श्‍यामपुर शाखा में वित्तीय अनियमितता किए जाने के मामले में जांच में सत्यता पाए जाने पर सोलंकी की दो सालाना वेतनवृद्धि पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। साथ ही धारा-64 में 11 लाख 91 हजार रूपए की वसूली के लिए वाद दायर करने और वसूली नहीं होने पर दिनेश सोलंकी की जवाबदेही नियत कर वसूली का निर्णय लिया गया है।

भृत्य कैलाश धनगर पर भी कार्रवाई

साथ ही बैंक में भृत्य कैलाश धनगर के खिलाफ प्रधान कार्यालय में पदस्थी के दौरान कदाचरण की शिकायत प्राप्त हुई, इस मामले में आरोप प्रमाणित होने के बाद व्यक्तिगत सुनवाई में माफी मांगने पर भी कैलाश धनगर की दो वार्षिक वेतनवृद्धि रोके लगाई है।

बैंक सीईओ पीएन यादव ने बताया कि कलेक्टर ने बैंक के दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए सभी कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण ईमानदारी से कार्य करने के लिए सचेत किया है।

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