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एमपी परिवहन विभाग ने अब परमिट शर्तों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। इसके तहत अब यात्री, शैक्षणिक और कमर्शियल वाहनों पर सख्ती बढ़ाते हुए पेनाल्टी दरों में इजाफा कर दिया है। इस बदलाव के लिए मप्र मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 की धारा-13 में संशोधन किया गया है।
एमपी मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 की धारा-13(1) के तहत यदि मप्र में रजिस्टर्ड वाहनों के मालिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें अपने देय कर के साथ 4 फीसदी जुर्माना भरना होगा। वहीं, अगर बाहरी राज्यों के वाहनों पर नियमों का उल्लंघन होता है, तो उन पर कर की राशि का चार गुना जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, धारा-13(2) में जुर्माने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, ताकि उल्लंघनकर्ताओं पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।
प्रस्ताव को कैबिनेट और विधानसभा से मंजूरी
इसके तहत अब यात्री वाहनों पर टैक्स के अतिरिक्त प्रति सीट 1000 रुपए और मालवाहक कमर्शियल वाहनों पर प्रति टन 1000 रुपए की पेनाल्टी वसूली जाएगी। इस प्रस्ताव को मोहन कैबिनेट और एमपी विधानसभा से मंजूरी मिल चुकी है और अब इसे जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर लागू किया जाएगा।
धारा-13 की उपधारा (1) में संशोधन
पहले- उपधारा एक के तहत पहले यदि कोई वाहन नियमों का उल्लंघन करता था और टैक्स का भुगतान सही तरीके से नहीं करता था, तो वाहन मालिक को टैक्स के अलावा 4% जुर्माना भरना पड़ता था। लेकिन यह राशि देय कर से दोगुने से ज्यादा नहीं होती थी।
अब- मप्र में रजिस्टर्ड वाहन यदि नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो टैक्स के अतिरिक्त 4% जुर्माना लिया जाएगा। वहीं, मप्र के बाहर रजिस्टर्ड वाहनों पर अब यह पेनाल्टी देय कर की चार गुना होगी।
धारा-13 की उपधारा (2) में संशोधन
पहले- धारा-13 की उपधारा (2) में पहले नियम तो थे, लेकिन जुर्माने की राशि स्पष्ट नहीं थी।
इसके कारण नियम उल्लंघन करने वाले वाहनों से सिर्फ 200 रुपए प्रति सीट मासिक वसूले जाते थे।
अब- नए नियम के तहत यात्री और शैक्षणिक वाहनों से टैक्स के अलावा 1000 रुपए प्रति सीट और मालवाहक वाहनों से 1000 रुपए प्रति टन जुर्माना वसूला जाएगा।
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