MP triple talaq case : विदेश में रहने वाले पति ने वाट्सअप कॉल कर बोला- तलाक, तलाक, तलाक
Marut raj | May 22, 2024, 23:42 IST
MP triple talaq case Ratlam द सूत्र
रतलाम शहर की एक महिला को उसके विदेश में रहने वाले पति ने मामूली बात पर तलाक दे दिया। तीन तलाक का चार दिन में यह दूसरा केस दर्ज कराया गया है।
आमीन हुसैन, रतलाम. रतलाम शहर की एक महिला को उसके विदेश में रहने वाले पति द्वारा वाट्सअप कॉल पर तीन तलाक देने का मामला सामने आया ( MP triple talaq case ) है। पुलिस ने तीन तलाक देने वाले पति के खिलाफ महिला की रिपोर्ट पर केस दर्ज किया है। तीन तलाक का चार दिन में यह दूसरा मामला है। इसके पहले आलोट में पुलिस ने डाक से पत्नी को तीन तलाक देने वाले एक डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
मानक चौक पुलिस के अनुसार उमेहरा बेलिम ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसका निकाह 6 मई 2017 को यासिर बेलिम से हुआ था। उनके दो बच्चे हैं। निकाह के दो माह बाद से हमारे बीच विवाद होता रहता था। तब पति कहते थे कि वे तलाक दे देंगे। इसके बाद आए दिन छोटी-छोटी बातों को लेकर पति झगड़ा कर तलाक देने की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। छोटे बेटे की तबीयत खराब होने से वे इलाज के लिए दो दिन से अपने मायके गई हुई थीं।
21 मई की दोपहर पति ने कुवैत से वाट्सअप कॉल करके कहा कि मेरे भाई आसिफ को तुम्हारे बैंक एकाउंट से पांच लाख रुपए का चेक भरकर दे देना। मैनें कहा कि तुम्हारे रुपए हैं, जिसे देना है दो, लेकिन एग्रीमेंट करवा देना। इस पर पति ने कहा कि हम भाइयों के बीच में एग्रीमेंट किस बात का करना चाहती हो। तुम अपने रुपए अपने पास रखो, तुम्हें नहीं रखना तथा वाट्सअप कॉल पर ही तीन बार तलाक.. तलाक.. तलाक.. कहकर फोन काट दिया। महिला की रिपोर्ट पर माणकचौक पुलिस ने आरोपी यासिर बेलिम निवासी ओझा खाली के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 तथा भादंवि की धारा 498 ए के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
जिले में तीन तलाक का चार दिन में पुलिस में दर्ज होने का यह दूसरा केस है। इसके पहले 18 मई को आलोट स्थित अपने मायके में रह रही मुस्कान ने पति ईशान निवासी ग्राम घोसला के खिलाफ आलोट थाने पर तीन तलाक देने का केस दर्ज करया था। मुस्कान ने पुलिस को बताया था कि पति ने उसे 28 फरवरी से आठ मई 2024 तक तीन बार डाक से तीन पत्र भेजकर तीन तलाक दे दिया है।
दो बच्चे की मां है पीड़ित महिला
मानक चौक पुलिस के अनुसार उमेहरा बेलिम ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसका निकाह 6 मई 2017 को यासिर बेलिम से हुआ था। उनके दो बच्चे हैं। निकाह के दो माह बाद से हमारे बीच विवाद होता रहता था। तब पति कहते थे कि वे तलाक दे देंगे। इसके बाद आए दिन छोटी-छोटी बातों को लेकर पति झगड़ा कर तलाक देने की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। छोटे बेटे की तबीयत खराब होने से वे इलाज के लिए दो दिन से अपने मायके गई हुई थीं।
मामूली बात पर दे दिया तलाक
21 मई की दोपहर पति ने कुवैत से वाट्सअप कॉल करके कहा कि मेरे भाई आसिफ को तुम्हारे बैंक एकाउंट से पांच लाख रुपए का चेक भरकर दे देना। मैनें कहा कि तुम्हारे रुपए हैं, जिसे देना है दो, लेकिन एग्रीमेंट करवा देना। इस पर पति ने कहा कि हम भाइयों के बीच में एग्रीमेंट किस बात का करना चाहती हो। तुम अपने रुपए अपने पास रखो, तुम्हें नहीं रखना तथा वाट्सअप कॉल पर ही तीन बार तलाक.. तलाक.. तलाक.. कहकर फोन काट दिया। महिला की रिपोर्ट पर माणकचौक पुलिस ने आरोपी यासिर बेलिम निवासी ओझा खाली के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 तथा भादंवि की धारा 498 ए के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
चार दिन में दूसरा केस
जिले में तीन तलाक का चार दिन में पुलिस में दर्ज होने का यह दूसरा केस है। इसके पहले 18 मई को आलोट स्थित अपने मायके में रह रही मुस्कान ने पति ईशान निवासी ग्राम घोसला के खिलाफ आलोट थाने पर तीन तलाक देने का केस दर्ज करया था। मुस्कान ने पुलिस को बताया था कि पति ने उसे 28 फरवरी से आठ मई 2024 तक तीन बार डाक से तीन पत्र भेजकर तीन तलाक दे दिया है।
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