लिव-इन पार्टनर से पीछा छुड़ाना नहीं होगा आसान, कराना होगा ब्रेकअप रजिस्ट्रेशन
Amresh Kushwaha | Jul 09, 2026, 09:15 IST
MP UCC ड्राफ्ट लिव-इन रिलेशनशिप
मध्य प्रदेश की समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार हो गया है। इसमें लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। रिश्ता खत्म करने पर तलाक जैसी प्रक्रिया अपनानी होगी।
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्य प्रदेश की समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार हो चुका है।
- लिव-इन रिलेशनशिप के लिए अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।
- रिश्ता खत्म करने पर तलाक जैसी प्रक्रिया अपनानी होगी।
- सिर्फ बालिग लोग ही यह रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
- उत्तराधिकार के प्रावधान 100 से घटाकर 30 किए गए हैं।
रजिस्ट्रेशन शादी जैसा ही
रिश्ता तोड़ने पर तलाक जैसी प्रक्रिया
रजिस्ट्रेशन को कानूनी संरक्षण नहीं
रजिस्ट्रेशन न कराने पर क्या होगा
मॉनिटरिंग को लेकर संशय
उत्तराधिकार के प्रावधान घटे
समिति ने दिया अंतिम रूप
कोर्ट में चुनौती का भी डर
इस मसौदे को लेकर राज्य में अलग-अलग राय सामने आ रही है। कुछ लोग इसे पारदर्शिता बढ़ाने वाला कदम मान रहे हैं। वहीं कुछ का कहना है कि निजी जीवन में सरकारी दखल बढ़ सकता है। आने वाले मानसून सत्र में इस पर बड़ी बहस होने की उम्मीद है।
FAQ
- मध्य प्रदेश यूसीसी में लिव-इन रिलेशनशिप के लिए क्या नियम रखे गए हैं?
मसौदे के अनुसार लिव-इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। यह रजिस्ट्रेशन जिले के रजिस्ट्रार के पास कराना होगा। सिर्फ बालिग जोड़े ही यह रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। रिश्ता खत्म करने पर तलाक जैसी प्रक्रिया अपनानी होगी। - लिव-इन रजिस्ट्रेशन को लेकर विवाद हो जाए तो क्या होगा?
अगर कोई पक्ष रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का विरोध करता है, तो मामला कोर्ट में जा सकता है। यूसीसी को किसी क्रिमिनल एक्ट से नहीं जोड़ा गया है। कोर्ट का फैसला दोनों पक्षों को मानना अनिवार्य होगा। - उत्तराधिकार को लेकर यूसीसी में क्या बदलाव किया गया है?
पहले उत्तराधिकार से जुड़े कुल 100 प्रावधान थे। अब इन्हें घटाकर 30 कर दिया गया है। इससे मध्य प्रदेश का यूसीसी गुजरात और उत्तराखंड के मुकाबले ज्यादा संक्षिप्त हो जाएगा। घुमंतू और अर्धघुमंतू समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।
MP में UCC का मसौदा लगभग तैयार, लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी
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