शारीरिक रूप से कमजोरों के लिए चलाई जाती है MP Viklang Pension Yojana, ऐसे करें आवेदन
Manya Jain | May 09, 2025, 17:25 IST
MP Viklang pension yojna
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए MP Viklang Pension Yojana 2025 चलाई जा रही है। जिसमें दिव्यांगजनों को 600 रुपए प्रतिमाह की सहायता दी जाती है।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए MP Viklang Pension Yojana 2025 चलाई जा रही है।
इस योजना का उद्देश्य राज्य में रहने वाले शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से यह योजना तीन श्रेणियों में लागू की गई है, जिसमें पात्र दिव्यांगजनों को 600 रुपए प्रतिमाह की सहायता दी जाती है।
मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन कल्याण के लिए तीन पेंशन योजनाएं लागू की हैं:
http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/Online_Request_For_pension.aspx
thesootr links
mp yojna | mp schemes | सरकारी योजना | सरकारी योजनाएं
इस योजना का उद्देश्य राज्य में रहने वाले शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से यह योजना तीन श्रेणियों में लागू की गई है, जिसमें पात्र दिव्यांगजनों को 600 रुपए प्रतिमाह की सहायता दी जाती है।
📝 योजना की तीन प्रमुख कैटेगरीज
- सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन योजना (2016)
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना (2009)
- बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन सहायता अनुदान योजना (2009)
📌 एलिजिबिलिटी
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
- न्यूनतम 40% शारीरिक या मानसिक विकलांगता
- आयु 18 साल या उससे अधिक (कुछ योजनाओं में 6 वर्ष भी)
- समग्र पोर्टल पर नाम दर्ज होना आवश्यक
- गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) परिवार से संबंधित (कुछ योजनाओं में आवश्यक)
📤 एलिजिबिलिटी कैसे जांचें?
- वेबसाइट पर “योजनाओं हेतु पात्रता जानें” विकल्प पर क्लिक करें
- मांगी गई सभी जानकारियां भरें (जैसे लिंग, वैवाहिक स्थिति, विकलांगता प्रतिशत आदि)
- पात्रता देखें बटन दबाएं और योजना की जानकारी स्क्रीन पर प्राप्त करें
🗂 जरूरी डाक्यूमेंट्स
- आधार कार्ड
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
- बैंक खाता विवरण
- समग्र ID
🧾 आवेदन प्रक्रिया
- http://socialsecurity.mp.gov.in वेबसाइट पर जाएं और "पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन" विकल्प चुनें।
- जिले, निकाय और समग्र सदस्य ID की जानकारी भरें।
- विकलांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आयु प्रमाण, फोटो, बैंक डिटेल और समग्र ID के साथ आवेदन जमा करें।
- लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अनुसार, आवेदन का निराकरण 15 कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा।
http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/Online_Request_For_pension.aspx
thesootr links
- मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
mp yojna | mp schemes | सरकारी योजना | सरकारी योजनाएं
मंत्रालय में बड़ा फेरबदल, 38 अनुभाग अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी; वित्त-गृह समेत कई विभागों में नई तैनाती
By VINAY VERMA
नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता
By Sanjay Gupta, Sandeep Kumar
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
By Neel Tiwari
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj