34 नए डिप्टी कलेक्टरों की नियुक्ति के आदेश जारी, देखें पूरी लिस्ट

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 और 2024 के चयनित अभ्यर्थियों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया है। आदेश जारी। देखें पूरी चयन सूची।

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Sanjay Dhiman
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Original orders issued for 34 new deputy registrars

Photograph: (the sootr)

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NEWS IN SHORT

  • नियुक्ति: MPPSC 2023 और 2024 के 34 अभ्यर्थियों को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया। 
  • वेतनमान: इन अधिकारियों को पे-मैट्रिक्स लेवल 12 (ग्रेड पे 5400) मिलेगा। 
  • ट्रेनिंग: 09 फरवरी से भोपाल की नरोन्हा अकादमी में आधारभूत प्रशिक्षण शुरू होगा। 
  • समय सीमा: चयनित उम्मीदवारों को 06 फरवरी 2026 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। 
  • शर्तें: नियुक्तियां कोर्ट के अंतिम फैसलों और चरित्र सत्यापन के अधीन रहेंगी। 

NEWS IN DETAIL

BHOPAL. मध्य प्रदेश प्रशासन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है । राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य सेवा परीक्षा 2023 और 2024 के परिणामों के आधार पर कुल 34 नए डिप्टी कलेक्टरों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं । यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा 28 जनवरी 2026 को जारी किए गए हैं । इन नियुक्तियों से प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को नई ऊर्जा और युवा जोश मिलेगा ।

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चयनित उम्मीदवारों के लिए नियुक्ति की मुख्य शर्तें

इन सभी नवनियुक्त अधिकारियों को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि (Probation Period) पर रखा जाएगा । इस दौरान उनका काम और व्यवहार परखा जाएगा । उन्हें वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल 12 के तहत 15600-39100 + 5400 ग्रेड पे दिया जाएगा । शासन ने स्पष्ट किया है कि यह नियुक्तियां पूरी तरह से अस्थायी और प्रावधिक आधार पर की गई हैं । यदि किसी का चरित्र सत्यापन सही नहीं पाया गया, तो नियुक्ति रद्द हो जाएगी ।

जॉइनिंग और ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी

सभी नवनियुक्त डिप्टी कलेक्टरों को 06 फरवरी 2026 तक अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है । इसके तुरंत बाद, 09 फरवरी 2026 से उनका 123वां संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा । यह ट्रेनिंग भोपाल स्थित आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में आयोजित की जाएगी । ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए उन्हें 08 फरवरी की शाम तक अकादमी पहुंचना होगा ।

बॉण्ड और अन्य महत्वपूर्ण नियम

अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने से पहले शासन के पक्ष में एक बॉण्ड भरना होगा । यदि वे सफलतापूर्वक परिवीक्षा अवधि पूरी नहीं करते, तो उन्हें ट्रेनिंग और वेतन का खर्च लौटाना होगा । इसके अलावा, 01 जनवरी 2005 के बाद नियुक्त होने के कारण इन पर नई अंशदान पेंशन योजना लागू होगी । जो उम्मीदवार पहले से सरकारी सेवा में हैं, उन्हें एनओसी (NOC) या इस्तीफा देना होगा ।

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कोर्ट के फैसलों के अधीन रहेगी नियुक्ति

यह पूरी नियुक्ति प्रक्रिया वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में लंबित विभिन्न याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी । शासन ने आरक्षण नियमों का पूरी तरह पालन करने का दावा किया है । अधिकारियों को ट्रेनिंग के बाद होने वाली विभागीय परीक्षा भी पास करनी होगी । गलत जानकारी देने पर बिना किसी नोटिस के सेवा समाप्त की जा सकती है ।

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