MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 1 जून को समय पर ही होगी, हाईकोर्ट से याचिका भी हो गई खारिज
Sanjay Gupta | May 23, 2025, 15:07 IST
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मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का पहला चरण 1 जून 2024 को निर्धारित समय पर होगा। परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट इंदौर में याचिका दाखिल की गई थी
मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 की भर्ती परीक्षा का पहला चरण एक जून को ही होगा। इसे बढ़ाने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी। याचिका भी हाईकोर्ट इंदौर में लगी थी, जो खारिज हो गई और इसका आदेश आ गया है।
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इस पर हाईकोर्ट जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने आदेश जारी किया और याचिका खारिज कर दी। उन्होंने आदेश में लिखा कि इसका कोई सार नहीं लगता है कि पुराने फिर चयनित होंगे और नए उम्मीदवारों के असफल होने का जोखिम होगा। यह चिंता निराधार है। यदि कोई व्यक्ति किसी एक विशेष परीक्षा में बेहतर ढंग से सक्षम है तो यह उस परीक्षा को स्थगित करने का आधार नहीं हो सकता है, कि जब तक पूर्ववर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित नहीं हो जाए। इसलिए इसमें हस्तक्षेप का मामला नहीं बनता है। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि इस परीक्षा कराने से आयोग का कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है और न ही किसी का अधिकार रुकता है।
असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 में 1930 पदों के लिए भर्तियां विविध विषयों के लिए निकली हैं। यह परीक्षा दो चरणों में अलग-अलग विषयवार हो रही है। पहला चरण 1 जून को हो रहा है, जबकि दूसरा जुलाई में प्रस्तावित है। उम्मीदवारों का कहना था कि 2022 की भर्ती ही अभी पूरी नहीं हुई है तो ऐसे में पहले वह परीक्षा भर्ती पूरी होना चाहिए। लेकिन अब हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है।
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वहीं इस मामले में आयोग के ओएसडी डॉ. रविंद्र पंचभाई ने साफ कहा कि परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई है और इसके एडमिट कार्ड भी जल्द अपलोड हो जाएंगे। हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी है। इसलिए सभी उम्मीदवार परीक्षा के लिए फोकस करें।
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हाईकोर्ट में यह रखे गए थे तर्क
हाईकोर्ट में याचिका में यही तर्क रखे गए थे जो पीएससी को ज्ञापन में दिया गया था। इसमें कहा गया कि साल 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अभी भी कई विषयों के रिजल्ट नहीं आए हैं। ऐसे में जो चयनित हो चुके उम्मीदवार हैं, वे फिर से बैठेंगे क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वे चयनित हो चुके हैं या नहीं। इससे ओवरलैपिंग होगी और अन्य योग्य उम्मीदवारों का हक मारा जाएगा, क्योंकि वे एक परीक्षा में पद छोड़ेंगे।
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हाईकोर्ट ने इन मामलों को निराधार बताया
एक जून को होना है परीक्षा
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आयोग की पूरी तैयारी
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