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मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) से कम पदों के लिए आ रही भर्ती से परेशान युवा अब परीक्षा होने और रिजल्ट आने के लिए भी महीनों इंतजार कर रहे हैं। कानूनी विवाद और भर्ती में देरी का चोली दामन का साथ हो गया है। किसी जगह उम्मीदवारों ने याचिकाएं लगाई हैं तो कहीं पर विपरीत फैसला आने पर आयोग रिट अपील में गया हुआ है।
कुल मिलाकर फजीहत उम्मीदवारों की हो रही है। हालत यह है कि कोई भी परीक्षा बिना न्यायिक प्रक्रिया के गुजरे पूरी नहीं हो रही है। राज्य सेवा 2023 के अंतिम रिजल्ट पर राहत यह है कि इसे सुनवाई के लिए बेंच ने 18 अगस्त सोमवार को लिस्ट किया हुआ है।
राज्य सेवा परीक्षा मेंस 2025
मप्र लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2025 को लेकर दो याचिकाओं 9253 और 11444/2025 पर 21 जुलाई को सुनवाई हुई थी। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने आयोग से मेंस परीक्षा का शेड्यूल मांगा था।
साथ ही दो सप्ताह बाद यानी पांच अगस्त की संभावित तारीख दी थी। लेकिन इसके बाद से ही यह केस लिस्ट नहीं हुआ है। जब तक केस लिस्ट होकर हाईकोर्ट द्वारा शेड्यूल पर ओके नहीं हो जाता है, मेंस नहीं होगी। समस्या यह है कि पहले आयोग इसे सितंबर मिड में कराने की सोच रहा था, फिर बात आई कि सुनवाई में देरी हो रही है तो सितंबर अंत में करा लेंगे। कम से कम 40 दिन चाहिए ही। लेकिन अब स्थिति बन रही है कि यह परीक्षा दशहरे के बाद होगी और यदि इस सुनवाई में देरी हुई तो फिर यह दिवाली के बाद यानी 20 अक्टूबर के बाद ही होगी।
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बीती सुनवाई में ये हुआ था
बीती 21 जुलाई को सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा स्टे अब नहीं है। दो अप्रैल 2025 को प्रोसेस को रोका था जब आयोग द्वारा प्री का डिटेल रिजल्ट पेश नहीं किया गया था। लेकिन फिर इसे 15 अप्रैल को पेश कर दिया गया। इसके बाद फिर स्टे नहीं रहा।
इस पर शासन ने कहा कि दो अप्रैल के आदेश में नीचे दो लाइन लिखी हुई थी कि अगली प्रोसेस बिना कोर्ट की मंजूरी के नहीं होगी। इसलिए कोर्ट की मंजूरी की जरूरत है, ताकि मेंस कर सकें। यह नौ जून को होना थी फिर तभी से इसे टाल दिया गया था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मेंस का शेड्यूल बनाकर पेश कीजिए और साथ ही इसके लिए एक आवेदन लगा दीजिए। इस पर हम कंसीडर करेंगे। इसके बाद से ही केस लिस्ट नहीं हुआ है।
राज्य सेवा परीक्षा 2023 का अंतिम रिजल्ट
मप्र लोक सेवा आयोग (एमपी पीएससी) की राज्य सेवा परीक्षा 2023 के इंटरव्यू खत्म हो चुके हैं। लेकिन अंतिम चयन सूची और रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। वजह है कि साल 2023 राज्य सेवा परीक्षा की प्री के दो सवालों को लेकर आपत्तियां लगी थीं।
इस मामले में अंतिम आदेश आने से पहले आयोग ने विवादों के बीच 11 से 14 मार्च 2024 के बीच मेंस भी करा ली थी। इस मामले में 16 मई 2024 को पीएससी के खिलाफ हाईकोर्ट जबलपुर का फैसला आया। इन दो सवालों के सही जवाब करने के बाद फिर से रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए गए। साथ ही राज्य वन सेवा के रिजल्ट को संशोधित करने के लिए कहा गया। लेकिन इस पर आयोग तत्काल रिट अपील में गया और 24 मई 2024 को सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ स्टे ले आया।
इसके बाद आयोग ने दिसंबर 2024 में मेंस का रिजल्ट भी जारी कर दिया और फिर 7 जुलाई 2025 से पात्र 800 उम्मीदवारों के इंटरव्यू शुरू कर इसे खत्म कर दिया गया है। इस केस को लेकर 24 मई 2024 से अभी तक सुनवाई जारी है। लेकिन इसी बीच इसमें 20 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट में तत्कालीन चीफ जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस विवेक जैन की डबल बेंच ने अंतरिम आदेश जारी कर दिया।
इसमें कहा गया कि- अपीलार्थी (यानी मप्र लोक सेवा आयोग) द्वारा लिए जा रहे इंटरव्यू इस अपील के अधीन रहेंगे। और अपीलार्थी यानी पीएससी द्वारा अंतिम रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि यह अपील लंबित है।
हाईकोर्ट में सुनवाई 25 अगस्त को
हाईकोर्ट में आज (18 अगस्त ) इस मामले में सुनवाई हुई, हालांकि सुनवाई कुछ देर ही चली। कोर्ट ने अब इस केस को अब 25 अगस्त को टॉप पर सुनवाई के लिए रख दिया है। माना जा रहा है कि इस पर फाइनल सुनवाई इसी दिन हो जाएगी, क्योंकि इसका अंतिम रिजल्ट इसी सुनवाई और फैसले पर रूका हुआ है। यह केस WA 1232/2024 है, जिसमें मप्र लोक सेवा आयोग अपीलार्थी है और इसमें विरुद्ध में उम्मीदवार आनंद यादव व अन्य हैं।
इस केस में अब अगली सुनवाई 25 अगस्त है, जिसमें आयोग अब बात रखेगा कि इसके इंटरव्यू हो चुके हैं और रिजल्ट जारी करने की छूट दी जाए।
इसके पहले 21 जुलाई को इस सुनवाई में हाईकोर्ट ने साफ कह दिया था कि रिकार्ड देखकर इसमें लग रहा है कि और सुनवाई की जरूरत होगी। राज्य सेवा परीक्षा की मेंस 11 से 14 मार्च को 229 पदों के लिए हुई थी। इसका रिजल्ट दिसंबर 2024 में आया।
इसमें 87 फीसदी कोटे के 204 पदों के लिए कुल 659 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए सफल घोषित हुए थे और 13 फीसदी कोटे के 25 पदों के लिए 141 उम्मीदवारों को प्रोवीजनल रिजल्ट में सफल घोषित किया गया था। कुल 800 उम्मीदवारों के इंटरव्यू हुए।
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 का रिजल्ट असमंजस में
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 का रिजल्ट अटक गया है। जबलपुर हाईकोर्ट में इसी परीक्षा को लेकर चल रही आठ याचिकाएं, जिसमें विविध कारणों से उम्मीदवारों ने परीक्षा में बैठने की सशर्त पात्रता हासिल की थी। याचिकाकर्ताओं को किसी नियमों को लेकर आपत्तियां थीं, जिसमें आखिरी सेमेस्टर में होने के बाद भी परीक्षा नहीं देने का नियम व अन्य नियम प्रमुख थे।
इस पर हाईकोर्ट जबलपुर की डबल बेंच ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अंतरिम राहत दी थी और इसके चलते वह परीक्षा में बैठ सके। हाईकोर्ट में लगी याचिकाएं 10296/25, 11151/25, 12287/25, 12302/25, 12559/25, 12814/25, 12817/25 और 12843/25 हैं। इन पर सुनवाई के बाद 4 अप्रैल 2025 में याचिकाकर्ताओं को तो डबल बेंच ने राहत दे दी, लेकिन साथ ही आदेश में एक लाइन लिखी कि- परीक्षा का रिजल्ट कोर्ट की मंजूरी के बाद ही जारी किया जाएगा। यानी साफ है रिजल्ट जारी करने के लिए आयोग को कोर्ट से मंजूरी लेना होगी। इन याचिकाओं में मप्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग और पीएससी तीनों को ही पार्टी बनाया गया है। वहीं इसकी अगली सुनवाई कब होगी इस पर अभी कोई तारीख नहीं है।
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44 हजार आवेदन आए थे परीक्षा के लिए
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 में कुल 1930 पद हैं। पहले चरण में एक जून के लिए कुल 44 हजार उम्मीदवारों के आवेदन थे। इसके लिए कुल 97 परीक्षा केंद्र इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में बने थे। इनमें से 31839 उम्मीदवारों के आवेदन थे, लेकिन इंदौर में केवल 14 हजार उम्मीदवार शामिल हुए और बाकी केंद्रों पर करीब नौ हजार उम्मीदवार शामिल हुए थे। इस तरह करीब 24 हजार उम्मीदवार रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।
इधर 90 हजार पद ओबीसी आरक्षण केस में अटके
यह पदों के साथ ही ओबीसी आरक्षण 27 फीसदी केस के विवाद में 87-13 फीसदी फार्मूले के कारण साल 2019 से अभी तक करीब 90 हजार पद अटके हुए हैं और इसी के चलते दो लाख से ज्यादा उम्मीदवारों का भाग्य भी इसमें बंद है।
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