MPPSC राज्य सेवा मेंस 2025 कैसे जल्द होगी, हाईकोर्ट में संभावित सुनवाई 4 सितंबर लगाई

MPPSC राज्य सेवा मेंस 2025 के जल्द होने की उम्मीदें अब कमजोर दिखाई दे रही हैं। मप्र हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 21 जुलाई को हुई थी, और फिर इसे 5 अगस्त के लिए संभावित रखा गया था, लेकिन...

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Sanjay Gupta
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MPPSC State Service Exam 2025 High Court Hearing Date Likely September 4
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मप्र लोक सेवा आयोग (MPPSC) की राज्य सेवा मेंस 2025 के जल्द होने की उम्मीदें धूमिल होने लगी हैं। मप्र हाईकोर्ट जबलपुर में इस केस की सुनवाई 21 जुलाई हुई थी, इसके बाद इसे 5 अगस्त के लिए संभावित रखा गया था लेकिन अभी तक इसकी सुनवाई नहीं हुई है। वहीं अब इस केस की जो संभावित सुनवाई हाईकोर्ट की साइट पर आई है, वह उम्मीदवारों को निराश करने वाली है। पूर्व में इसकी मेंस 9 जून से होना थी, जो हाईकोर्ट की रोक के बाद टल गई।

हाईकोर्ट ने यह बताई संभावित सुनवाई

हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच में 21 जुलाई को इसकी सुनवाई हुई थी और इसमें बेंच ने कहा था कि कोर्ट द्वारा मेंस पर कोई रोक नहीं है, आप इसका शेड्यूल हाईकोर्ट में दीजिए। अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद रखी गई और तारीख आई 5 अगस्त। लेकिन इसके बाद से ही सुनवाई नहीं हुई है। अब यह नई सुनवाई तारीख 4 सितंबर बताई जा रही है लेकिन इसमें भी एक पेंच है, यह कंप्यूटर जनरेटेड है, यानी वाकई इस दिन सुनवाई होगी या नहीं यह सही मायने में 3 सितंबर को केस लिस्ट से ही क्लियर होगा। याचिका क्रमांक WP 9253/2025 और 11444/2025 है।

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अब पीएससी के सामने दिक्कत क्या है

दरअसल आयोग ने 5 अगस्त को सुनवाई का देखते हुए राज्य सेवा मेंस 2025 के लिए मिड सितंबर का शेड्यूल बना लिया था, लेकिन सुनवाई ही नहीं हुई। अब जब भी सुनवाई होगी, उस हिसाब से आयोग को अब नया शेड्यूल पुटअप करना होगा। कारण है कि औसतन 40 दिन तो मेंस कराने में लगते ही हैं, जिसमें उम्मीदवारों से मेंस के फार्म लेना, स्क्रूटनी, सेंटर तय करना व अन्य व्यवस्थाएं रहती हैं। यानी पांच सितंबर को यदि सुनवाई होती है और सब कुछ ठीक होता है तो भी यह अक्टूबर के पहले सप्ताह के बाद ही संभव होगी और यदि थोड़ा और डिले होती है तो फिर दिवाली 20 अक्टूबर के बाद ही होगी।

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इसलिए लगी है याचिका

याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा नियम 2015 को लेकर आपत्ति ली है और कहा है कि यह नियम संविधान के विरुद्ध है। इस नियम के अनुसार यदि किसी उम्मीदवार ने किसी स्तर पर आरक्षण का लाभ लिया है तो उसे फिर अंतिम मेरिट तक अपनी कैटेगरी में ही रहना होगा और वह अंकों के आधार पर अनारक्षित में नहीं आ सकते हैं। हालांकि यह नियम साल 2000 से ही चल रहा है और केंद्र के कार्मिक मंत्रालय भी यूपीएससी में यह नियम लागू करता है। इसी कारण से यूपीएससी टॉपर रह चुकीं टीना डाबी को मेरिट में टॉप के बाद भी उनकी आरक्षित सीट में ही रखा गया था और अनारक्षित में शिफ्ट नहीं किया गया था। उम्मीदवार सामान्य तौर पर प्री कटऑफ अंक में, उम्र में छूट लेते हैं, इसके कारण फिर उन्हें अनारक्षित में नहीं रखते हैं।

अभी तक किस सुनवाई में क्या हुआ

  • 25 मार्च-  इस सुनवाई में प्री के रिजल्ट घोषित होने पर रोक लगाई गई। लेकिन इसके पहले आयोग रिजल्ट जारी कर चुका था, यह बात हाईकोर्ट के सामने बाद में आई।
  • 2 अप्रैल-  इस सुनवाई में आयोग से प्री के रिजल्ट की डिटेल मांगी गई, कटऑफ क्या है और कितने उम्मीदवार आरक्षित से अनारक्षित में गए। साथ ही दो लाइन लिखी गई कि हाईकोर्ट की मंजूरी के बिना मेंस नहीं होगी।
  • 15 अप्रैल-  इस सुनवाई में आयोग ने पूरा डिटेल रिजल्ट प्री का बताया। इसमें था कि प्री में अनारक्षित कटऑफ 158, एससी का 142 अंक, एसटी का 128 अंक, ओबीसी का 154 (महिलाओं का 152) गया। 13 फीसदी प्रोवीजनल रिजल्ट में अनारक्षित कटऑफ 152 व ओबीसी का 150 अंक गया।
  • यह भी बताया कि मेरिट अंक के आधार पर अनारक्षित कैटेगरी में मेरिट से जो 1140 उम्मीदवार मेंस के लिए चुने गए उनमें एससी के 42, एसटी के 5, ओबीसी के 381 व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 262 उम्मीदवारों ने यानि विविध कैटेगरी के कुल 690 अभ्यर्थियों ने जगह बनाई है।
  • 21 जुलाई- करीब तीन माह बाद फिर सुनवाई हुई। इसमें आयोग ने मेंस कराने की मंजूरी मांगी, जिस पर बेंच ने कहा कि आपने प्री का रिजल्ट डिटेल बता दिया फिर मेंस पर रोक नहीं बची, इस पर आयोग ने बताया कि दो अप्रैल के आदेश में बिना हाईकोर्ट मंजूरी के मेंस कराने पर रोक है। इस पर बेंच ने कहा कि आप मेंस का शेड्यूल दीजिए, अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद करते हैं।
  • इसके बाद 5 अगस्त तारीख लगी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी और अब नई तारीख 4 सितंबर शो हो रही है।

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