MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2025 में फार्म भरने के लिए हाईकोर्ट ने अब इन्हें दी छूट

मप्र लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 के आवेदन की तारीख समाप्त होने के बाद कुछ उम्मीदवारों को हाईकोर्ट के आदेश से ऑफलाइन आवेदन करने की छूट दी है। इस बार 158 पदों के लिए 1.18 लाख आवेदन हुए हैं।

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Sanjay Gupta
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मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) की राज्य सेवा परीक्षा 2025 प्री 16 फरवरी को होने जा रही है। इसके आवेदन भरने की अंतिम तारीख 17 जनवरी की दोपहर 12 बजे ही खत्म हो चुकी है। वहीं हाईकोर्ट से विविध आदेश के तहत कुछ उम्मीदवारों के लिए 3 से 6 फरवरी तक आवेदने के लिए विंडो खोली गई, लेकिन यह सभी के लिए नहीं थी। उधर हाईकोर्ट से दो और आदेश से दो उम्मीदवार को उनके आवेदन लिए जाने के आदेश हुए हैं। क्योंकि अब विंडो बंद हो गई है इसलिए यह फार्म ऑफलाइन लिए जाएंगे। 'द सूत्र' से कई उम्मीदवार हाईकोर्ट की याचिका नंबर भी मांग रहे थे। इसकी भी जानकारी 'द सूत्र' दे रहा है। 

MPPSC PRE 2025 A

MPPSC PRE 2025 B

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इन दो फैसलों में हुए आवेदन लिए जाने के आदेश

  • याचिकाकर्ता सविता रघुवंशी ने भी अधिवक्ता जयेश गुरनानी के जरिए पीएससी प्री आवेदन मंजूर के लिए आवेदन लगाया। उनकी याचिका का नंबर 4674/2025 है। उनका आवेदन भी अधिकतम उम्र के बाहर होने के चलते खारिज कर दिया था। गुरनानी ने बताया कि अधिकतम उम्र सीमा 45 साल है और उनकी उम्र 47 साल थी, इसके चलते आवेदन खारिज किया गया। लेकिन जीएडी का सर्कुलर है कि संविदा पर जो नियुक्त होते हैं और जितने समय वह संविदा पर काम करते हैं, वह समय उनकी उम्र से घटाना होगा। याचिकाकर्ता ने 6 साल काम किया था, ऐसे में उनकी उम्र 47 में से 6 साल माइनस करने पर प्रभावी उम्र 41 हो रही थी, जो अधिकतम उम्र क्राइटेरिया 45 से कम थी। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने उनके आवेदन को ऑफलाइन मंजूर किए जाने के आदेश दिए हैं।
  • याचिकाकर्ता राजू अहिरवार की याचिका नंबर 25714/2024 इंदौर हाईकोर्ट में यह आदेश हुए हैं। यह एक्स सर्विसमैन है और इसकी उम्र 46 साल 7 माह 16 दिन है। एक्स सर्विसमैन के लिए सेवा में रहने की उम्र उसकी कुल उम्र में से काटने का फार्मूला होता है और इसके बाद यह अधिकतम 30 साल होना चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसकी सेवा 17 साल 7 माह 7 दिन रही है, ऐसे में प्रभावी उम्र 29 साल 9 माह होती है और वह पीएससी में आवेदन के लिए पात्र है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने इसके बाद आयोग को आदेश दिए कि याचिकाकर्ता का राज्य सेवा परीक्षा प्री 2025 के लिए आवेदन ऑफलाइन मंजूर किया जाए। 

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क्या कर सकते हैं आवेदक

अधिवक्ता गुरनानी ने बताया कि यदि आवेदन स्वीकार किए जाने के विधिक कारण मौजूद है तो हाईकोर्ट से राहत मिल सकती है। भले ही आयोग विंडो नहीं खोल सके, क्योंकि अब समय कम है लेकिन ऐसे में हाईकोर्ट उनके आवेदन ऑफलाइन लिए जाने के आदेश दे रहा है।

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अधिवक्ता जयेश गुरनानी

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क्या हुआ इस बार 

राज्य सेवा परीक्षा 2025 के लिए इस बार 158 पद है, इनकी विज्ञप्ति 31 दिसंबर को रात 11.55 बजे जारी हुई। प्री की तारीख 16 फरवरी पहले ही जारी हो चुकी थी, आवेदन की तारीख 3 से 17 जनवरी रखी गई, यानी केवल 15 दिन का समय मिला, जबकि अमूमन एक माह का समय मिलता है। ऐसे में कई आवेदक रह गए। बीच में तहसीलदार, पटवारी की हड़ताल के कारण जरूरी सर्टिफिकेट भी नहीं बने। इनकी मांग थी कि दो से तीन दिन के लिए विंडो खोली जाए, लेकिन आयोग नहीं माना। इस परीक्षा के लिए सबसे कम आवेदन मात्र 1.18 लाख ही उम्मीदवार है। इसके पहले 2024 प्री में 110 ही पद थे और 1.89 लाख ने आवेदन भरा और केवल 1.34 लाख ने परीक्षा दी थी।

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