मुंबई के डॉक्टर डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद से धोखाधड़ी के मामले में एक बिल्डर और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। कोर्ट ने इस मामले में 1 महीने पहले पुलिस को एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, लेकिन पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही थी, तब कोर्ट ने कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का थाना शाहपुरा को नोटिस दिया इसके बाद पुलिस ने शुक्रवार, 20 सितंबर को एफआईआर दर्ज की।
ये था मामला...
बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अरेरा कॉलोनी भोपाल में एक संपत्ति की ई-नीलामी का विज्ञापन दिया था। इस विज्ञापन को देखने के बाद मुंबई के डॉक्टर चंद्रशेखर ने भोपाल में गौतम नगर स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में मैनेजर से उक्त संपत्ति को खरीदने के संबंध में बात की। मैनेजर ने डॉ. चंद्रशेखर को बताया कि उनकी बैंक में परमजीत सिंह खनूजा तथा रविंद्र कौर खनूजा ने एक संपत्ति बंधक रखी है। इसके बाद डॉक्टर चंद्रशेखर ने 35 लाख रुपए में बैंक खाते के माध्यम से देकर बैंक से रजिस्ट्री करा ली। इस प्रकार डॉक्टर चंद्रशेखर को धोखा देकर उनसे 35 लख रुपए हड़प लिए।
कोर्ट नोटिस के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की
डॉ. चंद्रशेखर को संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के बाद जानकारी मिली कि यह संपत्ति जो बैंक वालों ने उसे बेची है वह परमजीत सिंह ने बैंक में बंधक रखने के पहले ही संदीप सूद नामक व्यक्ति को बेच दिया है। इस धोखाधड़ी के बाद डॉ. चंद्रशेखर ने शाहपुरा थाना में शिकायत दर्ज कराने के लिए एक आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस ने न FIR दर्ज की न ही कोई कार्रवाई की। अब जब कोर्ट द्वारा थाना शाहपुरा को नोटिस दिया गया इसके बाद पुलिस ने बैंक मैनेजर सहित बिल्डर के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 409 भारतीय दंड विधान का अपराध दर्ज किया है।
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