500 रुपए में सरपंची ठेके पर देने वाली महिला सरपंच बर्खास्त, पंचायत CEO ने लिया एक्शन

नीमच जिले की दाता ग्राम पंचायत की महिला सरपंच कैलाशी बाई कछावा को सरपंची ठेके पर सौंपने के आरोप में पद से हटा दिया गया है। जिला पंचायत के सीईओ अमन वैष्णव ने मामले की जांच के बाद सोमवार को आदेश जारी किया।

author-image
Sourabh Bhatnagar
एडिट
New Update
thesootr
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

नीमच जिले की दाता ग्राम पंचायत की महिला सरपंच कैलाशी बाई कछावा को 500 रुपए के स्टांप पेपर पर सरपंची ठेके पर सौंपने के मामले में बर्खास्त कर दिया गया है। सोमवार को जिला पंचायत के सीईओ अमन वैष्णव ने आदेश जारी कर उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया। इस मामले का एग्रीमेंट और सबूत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद अधिकारियों ने जांच शुरू की।  

सरपंच कैलाशी बाई कछावा को पद से हटाने का आदेश।

खबर यह भी...

MP News : महिला सरपंच ने 500 रुपए के स्टाम्प पर ठेकेदार को सौंप दी सरपंची

सरपंची के अधिकार सौंप दिए गए

 मामले की जांच में सामने आया कि 24 जनवरी को गांव के ही सुरेश गरासिया के साथ यह एग्रीमेंट किया गया था। एग्रीमेंट में उल्लेख है कि सरपंच अपने कार्य पूरे नहीं कर पा रही हैं, इसलिए उन्होंने अपने अधिकार सुरेश को सौंप दिए। एग्रीमेंट में गवाहों के तौर पर गांव के सदाराम और मन्नालाल के हस्ताक्षर थे। इसके साथ ही सुरेश और सरपंच का सील-साइन भी मौजूद था।  

सरपंच ने एग्रीमेंट को बताया फर्जी

जांच के दौरान सरपंच कैलाशी बाई ने अनुबंध को फर्जी बताते हुए इससे किसी भी प्रकार का संबंध होने से इनकार कर दिया। वहीं, गवाहों ने भी एग्रीमेंट की जानकारी से अनभिज्ञता जताई। हालांकि, जांच में यह स्पष्ट हुआ कि स्टांप पेपर सरपंच के आधार कार्ड का उपयोग करके खरीदा गया था। इस तथ्य ने मामले को गंभीर बना दिया।  

खबर यह भी...

पूर्व सरपंच साहब ही चला रहे थे नशे की फैक्ट्री, ड्रग्स की कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

एग्रीमेंट में क्या था ?  

एग्रीमेंट में लिखा गया कि सरपंच कैलाशी बाई ने अपने अधिकार ठेकेदार सुरेश को सौंप दिए हैं। इसमें कहा गया कि अब सभी सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का प्रबंधन सुरेश करेंगे। किसी भी आपत्ति की स्थिति में इसकी पूरी जिम्मेदारी सरपंच की होगी। यहां तक कि अगर शर्तों का उल्लंघन होता है तो सरपंच को चार गुना हर्जाना भरने का भी प्रावधान रखा गया था।  

खबर यह भी...नीमच CEO किडनैपिंग केस में खुलासा, तहसीलदार ने कहा था- बहन से शादी करो या 1 करोड़ दो

पंचायत सीईओ ने किया बर्खास्त

सभी सबूतों और दस्तावेजों की गहन जांच के बाद जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव ने कार्रवाई करते हुए सरपंच को धारा 40 के तहत बर्खास्त कर दिया। इस तरह का मामला देश में पहली बार सामने आया है, जहां सरपंची को संपत्ति की तरह ट्रांसफर करने के कागजात सामने आए हैं।  

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

MP News Neemuch मध्य प्रदेश नीमच न्यूज district panchayat सरपंच मध्य प्रदेश समाचार